भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत द्वितीयक साक्ष्य कब स्वीकार्य है?

Update: 2024-07-18 13:27 GMT

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली और द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रावधान लाए। द्वितीयक साक्ष्य से तात्पर्य ऐसे साक्ष्य से है जो मूल दस्तावेज नहीं है, लेकिन इसका उपयोग उस मूल दस्तावेज की सामग्री, स्थिति या अस्तित्व को साबित करने के लिए किया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यह सुनिश्चित करता है कि प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध न होने पर न्यायालय में द्वितीयक साक्ष्य का प्रभावी और निष्पक्ष रूप से उपयोग किया जा सकता है। द्वितीयक साक्ष्य के रूप में क्या गिना जाता है और इसका उपयोग कब किया जा सकता है, यह परिभाषित करके अधिनियम एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल दस्तावेज़ न्यायालय में प्रस्तुत न किए जाने पर भी न्याय मिले।

यहाँ द्वितीयक साक्ष्य में क्या शामिल है, यह कब स्वीकार्य है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसका विवरण दिया गया है।

द्वितीयक साक्ष्य के रूप में क्या गिना जाता है (धारा 58) (What Counts as Secondary Evidence)

धारा 58 के अनुसार, द्वितीयक साक्ष्य में शामिल हैं:

1. कानून द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ।

2. यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से मूल से बनाई गई प्रतियाँ जो सटीकता सुनिश्चित करती हैं, साथ ही ऐसी प्रतियों की तुलना की गई प्रतियाँ।

3. मूल दस्तावेज से बनाई गई या उसकी तुलना की गई प्रतियाँ।

4. उन पक्षों के खिलाफ दस्तावेजों के प्रतिरूप जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया।

5. किसी दस्तावेज की सामग्री के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मौखिक विवरण जिसने इसे देखा हो।

6. दस्तावेज़ के बारे में मौखिक स्वीकारोक्ति।

7. दस्तावेज़ के बारे में लिखित स्वीकारोक्ति।

8. किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य जिसने ऐसे दस्तावेज़ की जाँच की हो जिसमें कई खाते या दस्तावेज़ शामिल हों जिनकी न्यायालय में आसानी से जाँच नहीं की जा सकती, बशर्ते कि वे ऐसे दस्तावेज़ों की जाँच करने में कुशल हों।

प्राथमिक साक्ष्य आवश्यकता (धारा 59)

धारा 59 में यह प्रावधान है कि दस्तावेज़ों को आम तौर पर प्राथमिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए, सिवाय उन विशिष्ट मामलों के जहाँ द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य है।

द्वितीयक साक्ष्य कब स्वीकार्य है (धारा 60)

धारा 60 उन परिदृश्यों का विवरण देती है जिनमें किसी दस्तावेज़ के अस्तित्व, स्थिति या विषय-वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है:

1. किसी अन्य पक्ष द्वारा कब्ज़ा: जब मूल दस्तावेज़ उस व्यक्ति के कब्ज़े में हो जिसके विरुद्ध इसे साबित किया जाना है, न्यायालय की पहुँच से बाहर कोई व्यक्ति, या कोई ऐसा व्यक्ति जो इसे पेश करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, और वे नोटिस के बाद इसे पेश करने में विफल रहते हैं (धारा 60(ए))।

2. लिखित स्वीकृति: जब मूल के अस्तित्व, स्थिति या सामग्री को उस व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में स्वीकार किया जाता है जिसके विरुद्ध इसे साबित किया जाना है या उनके प्रतिनिधि द्वारा (धारा 60(बी))।

3. विनाश या हानि: जब मूल नष्ट हो गया हो या खो गया हो, या यदि इसकी सामग्री का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला पक्ष अपनी स्वयं की गलती या उपेक्षा से उत्पन्न न होने वाले कारणों से उचित समय के भीतर इसे प्रस्तुत नहीं कर सकता है (धारा 60(सी))।

4. अचल मूल: जब मूल दस्तावेज़ आसानी से चलने योग्य न हो (धारा 60(डी))।

5. सार्वजनिक दस्तावेज़: जब मूल एक सार्वजनिक दस्तावेज़ हो (धारा 60(ई))।

6. प्रमाणित प्रतिलिपि की अनुमति: जब मूल दस्तावेज़ ऐसा हो जिसके लिए प्रमाणित प्रतिलिपि की अनुमति कानून द्वारा दी जाती है (धारा 60(f))।

7. अनेक खाते: जब मूल दस्तावेज़ में अनेक खाते या दस्तावेज़ हों जिनकी न्यायालय में आसानी से जाँच नहीं की जा सकती, और साक्ष्य संग्रह के सामान्य परिणाम को साबित करने का प्रयास करता है (धारा 60(g))।

द्वितीयक साक्ष्य का स्पष्टीकरण (धारा 60 स्पष्टीकरण) (Explanation of Secondary Evidence)

खण्ड (a), (c), और (d): दस्तावेज़ की विषय-वस्तु का कोई भी प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य है।

खण्ड (b): लिखित स्वीकृति ही स्वीकार्य है।

खण्ड (e) और (f): दस्तावेज़ की केवल प्रमाणित प्रतियाँ ही स्वीकार्य हैं, कोई अन्य प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है।

खण्ड (g): ऐसे दस्तावेज़ों की जाँच करने में कुशल किसी भी व्यक्ति द्वारा दस्तावेज़ों के सामान्य परिणाम के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है।

विस्तृत उदाहरण (Detailed Examples)

समझ को स्पष्ट करने के लिए, आइए कुछ व्यावहारिक दृष्टांत देखें:

1. किसी अन्य पक्ष द्वारा कब्ज़ा (Possession by Another Party) : यदि मूल दस्तावेज़ विरोधी पक्ष के पास है और वे अदालत के नोटिस के बावजूद इसे प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो प्रतिलिपि या मौखिक विवरण जैसे द्वितीयक साक्ष्य का उपयोग किया जा सकता है।

2. लिखित स्वीकृति: यदि विरोधी पक्ष ने दस्तावेज़ की सामग्री को लिखित रूप में स्वीकार किया है, तो वह लिखित स्वीकृति द्वितीयक साक्ष्य है।

3. विनाश या हानि: यदि कोई मूल दस्तावेज़ आग में नष्ट हो गया है, तो पहले से बनाई गई प्रतिलिपि या दस्तावेज़ की सामग्री के बारे में किसी व्यक्ति का मौखिक विवरण द्वितीयक साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

4. अचल दस्तावेज़: यदि मूल दस्तावेज़ एक बड़ा, अचल रजिस्टर है, तो प्रमाणित प्रतिलिपि जैसे द्वितीयक साक्ष्य का उपयोग अदालत में किया जा सकता है।

5. सार्वजनिक दस्तावेज़ (Public Document) : जन्म प्रमाण पत्र (एक सार्वजनिक दस्तावेज़) के लिए, प्रमाणित प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य के रूप में काम कर सकती है।

6. प्रमाणित प्रतिलिपि की अनुमति (Certified Copy Permitted): यदि कानून सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रतिलिपि की अनुमति देता है, तो उस प्रतिलिपि का उपयोग द्वितीयक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।

7. अनेक खाते: यदि किसी दस्तावेज़ में अनेक खाते हैं, जिनकी न्यायालय में आसानी से जांच नहीं की जा सकती, तो दस्तावेज़ के सामान्य परिणाम का विशेषज्ञ द्वारा सारांश इस्तेमाल किया जा सकता है।

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