आईपीसी की धारा 354ए और 354बी को समझना: यौन उत्पीड़न और सजा

Update: 2024-04-03 12:45 GMT

परिचय

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए यौन उत्पीड़न के गंभीर मुद्दे को संबोधित करती है। यह उन विशिष्ट कृत्यों को परिभाषित करता है जो यौन उत्पीड़न के दायरे में आते हैं और अपराधियों के लिए दंड निर्धारित करते हैं। आइए इस अनुभाग के प्रमुख तत्वों का विश्लेषण करें।

यौन उत्पीड़न करने वाले कृत्य

यह अनुभाग निम्नलिखित कृत्यों को यौन उत्पीड़न के रूप में पहचानता है:

शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना जिसमें अवांछित और स्पष्ट यौन संबंध शामिल हैं: कोई भी पुरुष जो अवांछित शारीरिक संपर्क में शामिल होता है या किसी महिला के प्रति स्पष्ट यौन भाव के साथ आगे बढ़ता है, वह इस धारा के तहत अपराध करता है। इसमें अनुचित स्पर्श, छूना या किसी भी प्रकार की अवांछित शारीरिक अंतरंगता शामिल है।

यौन संबंधों की मांग या अनुरोध: यदि कोई पुरुष किसी महिला से उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंधों की मांग या अनुरोध करता है, तो यह यौन उत्पीड़न माना जाता है। ऐसा व्यवहार महिला की स्वायत्तता (Autonomy) और गरिमा का उल्लंघन है।

महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील सामग्री दिखाना: किसी महिला को उसकी सहमति के बिना अश्लील सामग्री दिखाना यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है। इस अधिनियम का उद्देश्य महिला को अपमानित करना और वस्तु बनाकर उसे भावनात्मक रूप से परेशान करना है।

यौन टिप्पणियाँ करना (Passing sexually coloured remark): कोई भी पुरुष जो किसी महिला पर यौन रूप से अश्लील या आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करता है, वह यौन उत्पीड़न का दोषी है। इस तरह की टिप्पणियाँ शत्रुतापूर्ण माहौल को कायम रखती हैं और महिला के आत्मसम्मान के ह्रास में योगदान करती हैं।

दंड

अपराध की गंभीरता सज़ा निर्धारित करती है:

शारीरिक संपर्क, अग्रिम, या यौन अनुग्रह की मांग (खंड (i), (ii) और (iii)):

कठोर कारावास: अपराधी को एक अवधि के लिए कठोर कारावास का सामना करना पड़ सकता है जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।

जुर्माना: वैकल्पिक रूप से, अदालत जुर्माना लगा सकती है।

दोनों: अदालत के पास कारावास और जुर्माना जोड़ने का विवेकाधिकार है।

यौन रंगीन टिप्पणियाँ करना (खंड (iv)):

किसी भी तरह की कैद: अपराधी को एक साल तक की कैद हो सकती है।

जुर्माना: अदालत जुर्माना भी लगा सकती है।

दोनों: अदालत कारावास और जुर्माना दोनों लगाने का विकल्प चुन सकती है।

आईपीसी की धारा 354बी को समझना: जो किसी महिला को निर्वस्त्र करने के विशिष्ट इरादे से उस पर हमला करना।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354बी एक जघन्य कृत्य (Heinous act) से संबंधित है जो एक महिला की गरिमा और स्वायत्तता का उल्लंघन करती है। यह विशेष रूप से उन लोगों को लक्षित करता है जो किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करते हैं या आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं।

अपराध का गठन करने वाले कार्य

निम्नलिखित कार्य धारा 354बी के दायरे में आते हैं:

हमला या आपराधिक बल: कोई भी पुरुष जो किसी महिला को निर्वस्त्र करने के विशिष्ट इरादे से उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, वह इस धारा के तहत अपराध करता है। किसी महिला को उसके कपड़े उतारने के लिए शारीरिक रूप से मजबूर करने का कृत्य निंदनीय और दंडनीय है।

उकसाना: यदि कोई ऐसे कृत्य के लिए उकसाता है - कपड़े उतारने के इरादे से हमले को प्रोत्साहित करना, सहायता करना या सुविधा प्रदान करना - तो कानून उन्हें समान रूप से जवाबदेह ठहराता है।

दंड

अपराध की गंभीरता सज़ा निर्धारित करती है:

कारावास: अपराधी को कारावास का सामना करना पड़ेगा जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन इसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

जुर्माना: कारावास के अलावा, अदालत अपराधी पर जुर्माना भी लगा सकती है।

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