क्या सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाइवे पर शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए?

Update: 2024-11-01 12:02 GMT

संवैधानिक ढांचा और शक्तियाँ (Constitutional Framework and Powers)

इस ऐतिहासिक मामले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाइवे पर शराब की दुकानों और सड़क सुरक्षा के बीच संबंध का अध्ययन किया। संविधान के तहत केंद्र और राज्य सरकारें सड़कों और हाइवे पर कानून बना सकती हैं। अनुच्छेद 246 के तहत, सातवीं अनुसूची में कानून बनाने के अधिकार विभाजित किए गए हैं।

संसद राष्ट्रीय हाइवे (Union List, Entry 23) पर कानून बना सकती है, जबकि राज्य सरकारों को स्थानीय सड़कों और राज्य के भीतर यातायात (State List, Entry 13) पर अधिकार हैं। यह विभाजन संघवाद (Federalism) के सिद्धांत को संतुलित करता है और परिवहन संरचना (Infrastructure) के प्रबंधन में केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाता है।

अनुच्छेद 21: जीवन का अधिकार और सड़क सुरक्षा (Article 21: Right to Life and Road Safety)

इस निर्णय में जीवन और सुरक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत केंद्रीय महत्व दिया गया है। हाइवे पर शराब की उपलब्धता को जीवन के लिए खतरनाक माना गया, क्योंकि शराब पीने वाले चालकों द्वारा हादसे होने की संभावना अधिक रहती है।

न्यायालय ने यह तर्क दिया कि हालांकि संविधान सीधे तौर पर हाइवे पर शराब बेचने पर रोक नहीं लगाता, राज्य का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे और जीवन के अधिकार की रक्षा करे। इस अधिकार के तहत, न्यायालय ने हाइवे पर शराब बिक्री पर रोक को अनिवार्य माना, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके।

अनुच्छेद 19(1)(g) और शराब का व्यापार (Article 19(1)(g) and the Trade in Liquor)

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 19(1)(g), जो किसी भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है, उन गतिविधियों पर लागू नहीं होता जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। शराब को res extra commercium (व्यापार के बाहर) माना गया है, जो इसे अन्य सामान्य वाणिज्यिक वस्तुओं के समान अधिकार नहीं देता।

जैसे कि Har Shankar v. Deputy Excise and Taxation Commissioner और State of Punjab v. Devans Modern Breweries Ltd. जैसे मामलों में न्यायालय ने इस सिद्धांत को मान्यता दी थी। इस मामले में, यह सिद्धांत पुनः लागू किया गया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि शराब का व्यापार केवल सार्वजनिक सुरक्षा के खतरे को रोकने के लिए सीमित किया जा सकता है।

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत और शराबबंदी (Directive Principles of State Policy and Prohibition)

अनुच्छेद 47, जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (Directive Principles) में से एक है, राज्य को यह दायित्व देता है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे और औषधीय (Medicinal) उद्देश्यों को छोड़कर मादक पदार्थों (Intoxicating Substances) का सेवन रोकने का प्रयास करे।

न्यायालय ने इस सिद्धांत का हवाला देकर हाइवे पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने के राज्य के कर्तव्य को समर्थन दिया। यद्यपि निदेशक सिद्धांत लागू करने योग्य नहीं होते, यह संविधान की भावना को प्रतिबिंबित करता है, जिसे राज्यों को पालन करना चाहिए।

इस निर्देशित सिद्धांत का पालन करते हुए न्यायालय ने intoxicated driving से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने की आवश्यकता को स्वीकार किया और यह सुनिश्चित किया कि संविधान के सिद्धांत राज्य के नीतिगत कार्यों को मार्गदर्शन प्रदान करें।

शराब के व्यापार और सार्वजनिक सुरक्षा पर न्यायिक दृष्टिकोण (Jurisprudence on Liquor Vending and Public Safety)

इस निर्णय में, न्यायालय ने शराब पर नियंत्रण के उपायों से जुड़े मामलों पर आधारित संवैधानिकता का समर्थन किया।

State of Bihar v. Nirmal Kumar Gupta, Amar Chandra Chakraborty v. Collector of Excise, और अन्य कई मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए राज्य के अधिकार को स्वीकार किया। इस निर्णय ने इन पूर्व मामलों के साथ सामंजस्य स्थापित किया, जिसमें हाइवे पर शराब दुकानों पर रोक लगाकर सार्वजनिक हित को वरीयता दी गई।

न्यायालय ने यह तर्क दिया कि राज्य का सार्वजनिक हित में हस्तक्षेप करना संविधान-सम्मत है और शराब बिक्री पर नियंत्रण के संबंध में राज्य का अधिकार वैध है।

सुरक्षा और व्यापार के बीच संवैधानिक संतुलन (Conclusion: Constitutional Balance of Safety and Commerce)

हाइवे पर शराब की दुकानों पर रोक लगाते हुए, न्यायालय ने संवैधानिक प्रावधानों का संतुलन बनाए रखने की कोशिश की ताकि सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।

इस निर्णय ने न्यायपालिका के उस दृष्टिकोण को मजबूत किया, जिसमें मौलिक अधिकारों को नीति के निर्देशित सिद्धांतों के साथ जोड़ा गया है ताकि राज्य की नियामक शक्ति का संविधान के मूल्यों के साथ तालमेल बैठाया जा सके।

यह निर्णय इस सिद्धांत को भी मजबूत करता है कि, जहाँ व्यापार महत्वपूर्ण है, वहीं यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए माध्यमिक है, विशेषकर तब जब संविधान के अधिकारों जैसे कि जीवन के अधिकार का सवाल हो।

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