शाहबानो मामला: भारत में धार्मिक और नागरिक कानून

Update: 2024-02-27 02:30 GMT

शाहबानो की शादी मोहम्मद अहमद खान से 1932 में हुई। परेशानी 1978 में शुरू हुई जब उनके पति ने उन्हें और बच्चों को बाहर निकाल दिया। कोई अन्य विकल्प न होने पर, वह उसी वर्ष अदालत में गई और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत अपने बच्चों और खुद के लिए मदद मांगी।

हालाँकि, उसके पति ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक का एक तरीका, अपरिवर्तनीय तलाक (Irrevocable talaq) नामक चीज़ का उपयोग करके तुरंत विवाह समाप्त कर दिया। इस कानून के अनुसार, पति को केवल इद्दत नामक एक विशिष्ट अवधि के दौरान पत्नी का समर्थन करना होता है, और उसके बाद, वह जिम्मेदार नहीं होता है।

लेकिन अदालत ने उन्हें शाहबानो के समर्थन के लिए प्रति माह 25 रुपये का भुगतान करने को कहा। इससे नाखुश होकर उन्होंने कोर्ट से रकम बढ़ाने की मांग की।

याचिकाकर्ता का पक्ष:

मो. अहमद खान जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की जा रही है, ने तर्क दिया कि, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, उसे केवल इद्दत नामक एक विशिष्ट अवधि के दौरान अपनी पत्नी का समर्थन करने की आवश्यकता है।

यह इद्दत वह समय है जब एक मुस्लिम महिला दोबारा शादी नहीं कर सकती, क्योंकि या तो उसके पति की मृत्यु हो गई या उनका तलाक हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि अदालत मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्योंकि यह शरिया कानून के खिलाफ है।

उन्होंने यह भी कहा कि संहिता की धारा 125 (एक कानून) उनके मामले पर लागू नहीं होती है क्योंकि इस तरह के मामले मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 द्वारा शासित होते हैं।

प्रतिवादी का पक्ष:

शाह बानो ने तर्क दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत उनका समर्थन करना उनके पति का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि यह कानून पति की जिम्मेदारी बनाता है कि अगर पत्नी के पास कोई नहीं है तो वह सहायता प्रदान करे।

कोर्ट का फैसला

प्रमुख बिंदु:

कोर्ट ने कहा कि कानून की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक पति या पत्नी को अपनी पत्नी का तब तक समर्थन करना होगा जब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती, यदि वह खुद का समर्थन नहीं कर सकती है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि महर या मेहर, जो एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को शादी के हिस्से के रूप में भुगतान किया जाता है, तलाक के बाद के लिए नहीं है। भले ही पति ने इसका पूरा भुगतान कर दिया हो, यह तलाक के बाद पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी को कवर नहीं करता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि महर मुस्लिम पर्सनल लॉ में पत्नी के लिए सम्मान का प्रतीक है और इसका मतलब तलाक के बाद समर्थन नहीं है।

न्यायाधीशों की राय:

कुछ न्यायाधीशों ने सोचा कि मुस्लिम महिलाओं पर धारा 125 लागू करने के पिछले मामलों का निर्णय सही नहीं था। वे चाहते थे कि मुख्य न्यायाधीश सहित एक बड़ी पीठ इन मामलों पर पुनर्विचार करे क्योंकि वे मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 में तलाक की अवधारणा के खिलाफ लगते थे। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश इससे सहमत नहीं थे।

मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि धारा 125 स्पष्ट है और यह किसी भी पति पर लागू होती है जो तलाक के बाद अपनी पत्नी का समर्थन नहीं करता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य उन महिलाओं की शीघ्र मदद करना है जो तलाक के बाद अपना भरण-पोषण नहीं कर सकतीं।

ग्रंथों और पुस्तकों से निपटना:

याचिकाकर्ता और उनके समर्थकों ने ग्रंथों और पुस्तकों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि मुस्लिम पतियों को इद्दत के बाद अपनी पत्नियों का समर्थन नहीं करना पड़ता है। अदालत ने असहमति जताते हुए कहा कि ये पाठ उस बात को साबित नहीं करते हैं। अदालत ने यह तय करने के लिए पूरे मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखने पर जोर दिया कि तलाक के बाद पति को अपनी पत्नी का समर्थन करना चाहिए या नहीं।

Dower या महर स्पष्टीकरण:

अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि Dower या महर, जो दो भागों में विभाजित है, त्वरित और स्थगित, तलाक के बाद समर्थन के रूप में नहीं है। यह विवाह के दौरान सम्मान के रूप में दी गई राशि है और तलाक के बाद गुजारा भत्ता शामिल नहीं है। अदालत के अनुसार सम्मान के तौर पर दी गई किसी भी राशि को तलाक के बाद भुगतान के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

सार्वजनिक प्रतिक्रिया:

कई मुसलमानों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले की आलोचना की. उन्होंने तर्क दिया कि अदालत को शरिया कानून का उल्लंघन करते हुए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे बड़े पैमाने पर विवाद और विरोध प्रदर्शन हुआ और लोग अदालत के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए।

संसद की प्रतिक्रिया:

हंगामे के जवाब में, संसद ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया। हालांकि, इस कानून ने शाह बानो फैसले का खंडन किया, मुस्लिम महिलाओं के लिए संहिता की धारा 125 द्वारा प्रदान किए गए उपाय को सीमित कर दिया। इसमें कहा गया है कि गुजारा भत्ता देने की पति की जिम्मेदारी इद्दत अवधि तक ही सीमित है।

कानूनी चुनौती:

अधिनियम की संवैधानिकता को डैनियल लतीफी बनाम भारत संघ (2001) के मामले में चुनौती दी गई थी। तर्क यह था कि इसने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन किया, जिससे मुस्लिम महिलाएं संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने के अधिकार से वंचित हो गईं।

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण:

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम पति को तलाक के बाद इद्दत अवधि के बाद भी अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। इसके अतिरिक्त, उसे उसके भविष्य के भरण-पोषण के लिए उचित प्रावधान करना चाहिए। अगर इद्दत के बाद पत्नी अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती तो पति के रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसकी देखभाल करे।

व्यक्तिगत कानूनों को संतुलित करना:

अधिनियम के शाहबानो फैसले का खंडन करने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैधता को बरकरार रखा। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम महिलाएं इद्दत अवधि के बाद भी भरण-पोषण की हकदार हैं, अगर वे अपना भरण-पोषण नहीं कर सकतीं।

फैसले का महत्व:

शाहबानो केस को देश में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। इसने न केवल तलाक के बाद उनके भरण-पोषण के अधिकार के संबंध में कानून को व्यवस्थित किया, बल्कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधिनियमन को भी प्रेरित किया। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया यह कानून एक महत्वपूर्ण कदम था। और महिलाओं द्वारा उनके अधिकारों को पहचानने और संबोधित करने के लिए उनकी सराहना की गई।

समान नागरिक संहिता पर चर्चा:

सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश वाई.वी.चंद्रचूड़ ने समान नागरिक संहिता के महत्व पर प्रकाश डाला। इससे परस्पर विरोधी विचारधाराओं और कानूनों में अनिश्चितताओं का समाधान हो सकता है। हालाँकि, अभी तक कोई समान नागरिक संहिता लागू नहीं की गई है, क्योंकि व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप करने पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है और संभावित रूप से देश में अराजकता पैदा हो सकती है।

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