शेष परिस्थितियों में शस्त्र जमा करने का प्रावधान: धारा 3 शस्त्र अधिनियम, 1959

Update: 2024-11-28 15:12 GMT

शस्त्र अधिनियम, 1959 भारत में शस्त्र (Arms) और गोला-बारूद (Ammunition) की खरीद, स्वामित्व, और उपयोग को नियंत्रित करता है। धारा 3 विशेष रूप से लाइसेंस प्राप्त करने, शस्त्र रखने, और उनके उपयोग से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करती है। यह लेख धारा 3 की सभी उपधाराओं (Sub-sections) को सरल भाषा में समझाता है और संबंधित उदाहरण देता है।

धारा 3(1): शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य

धारा 3(1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के शस्त्र या गोला-बारूद न तो खरीद सकता है, न रख सकता है और न ही ले जा सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि शस्त्र सही हाथों में रहें।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल रखना चाहता है, तो उसे पहले लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। लाइसेंसिंग प्राधिकरण (Licensing Authority) आवेदन की जांच करेगा और आवश्यक शर्तें पूरी होने पर लाइसेंस जारी करेगा।

धारा 3(2): शस्त्रों की संख्या पर प्रतिबंध

धारा 3(2) के तहत, कोई भी व्यक्ति एक समय में दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकता।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी के पास 2019 के संशोधन (Amendment) से पहले तीन शस्त्र थे, तो वह इनमें से किसी भी दो को रख सकता है और तीसरा शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन, लाइसेंस प्राप्त डीलर, या (यदि वह सशस्त्र बलों में है) यूनिट आर्मरी (Unit Armory) में जमा करना होगा।

इसके अलावा, जमा किए गए शस्त्र को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर डिलीसेंस (Delicense) कराना अनिवार्य है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति अनुचित रूप से शस्त्रों का संग्रह न करे।

धारा 3(3): लाइसेंस प्राप्त डीलरों और राइफल क्लब के सदस्यों के लिए छूट

धारा 3(3) के तहत, धारा 3(2) में दी गई सीमाएं लाइसेंस प्राप्त डीलरों (Licensed Dealers) और केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राइफल क्लब (Rifle Club) या संघों के सदस्यों पर लागू नहीं होतीं।

उदाहरण के लिए, एक राइफल क्लब का सदस्य जो .22 बोर राइफल या एयर राइफल (Air Rifle) का इस्तेमाल टारगेट प्रैक्टिस (Target Practice) के लिए करता है, वह इस नियम से छूट प्राप्त करता है। यह प्रावधान खेल और प्रशिक्षण जैसे वैध उद्देश्यों के लिए शस्त्र रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखता है।

धारा 3(4): विशेष परिस्थितियों में शस्त्र जमा करने का प्रावधान

धारा 3(4) धारा 21 के साथ जुड़ी हुई है। यह उन स्थितियों में शस्त्र जमा करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करती है, जो धारा 3(2) में उल्लिखित शर्तों के तहत आती हैं।

उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपना शस्त्र पुलिस स्टेशन में जमा करना हो, तो धारा 21 के प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि यह प्रक्रिया सही तरीके से और कानूनी ढंग से पूरी हो।

धारा 2 के तहत परिभाषाएं (Definitions)

धारा 3 को सही तरीके से समझने के लिए, धारा 2 के तहत दी गई महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानना आवश्यक है।

गोला-बारूद (Ammunition) की परिभाषा (Section 2(b)):

गोला-बारूद केवल बंदूक की गोलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रॉकेट, बम, ग्रेनेड और अन्य विस्फोटक उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें चार्ज (Charges), फ्यूज (Fuses), और गोला-बारूद बनाने के उपकरण भी शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, एक ग्रेनेड, जिसे फेंकने पर विस्फोट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, गोला-बारूद की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार, एक बम को सक्रिय करने वाला फ्यूज भी गोला-बारूद माना जाता है।

शस्त्र (Arms) की परिभाषा (Section 2(c)):

शस्त्र का मतलब ऐसे उपकरणों से है, जो हमले (Offense) या रक्षा (Defense) के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसमें आग्नेयास्त्र (Firearms), धारदार हथियार, और शस्त्र बनाने की मशीनें शामिल हैं। घरेलू या कृषि उपयोग के लिए बनाए गए उपकरण, जैसे लाठी या सामान्य छड़ी, शस्त्र की श्रेणी में नहीं आते।

उदाहरण के लिए, एक तलवार को शस्त्र माना जाएगा, लेकिन एक साधारण छड़ी को तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक उसे शस्त्र के रूप में बदला न जाए।

आग्नेयास्त्र (Firearms) की परिभाषा (Section 2(e)):

आग्नेयास्त्र ऐसे शस्त्र हैं, जो विस्फोटक ऊर्जा (Explosive Energy) या अन्य ऊर्जा के माध्यम से प्रोजेक्टाइल (Projectile) फेंकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसमें तोप, हैंड ग्रेनेड, और दंगे रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले पिस्टल शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, शिकार के लिए उपयोग की जाने वाली बंदूक एक आग्नेयास्त्र है। इसी प्रकार, शोर को कम करने के लिए बंदूक पर लगाया गया साइलेंसर (Silencer) भी आग्नेयास्त्र के दायरे में आता है।

प्रावधानों के व्यावहारिक उदाहरण

1. केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राइफल क्लब का सदस्य .22 बोर राइफल का उपयोग प्रशिक्षण के लिए कर सकता है और उसे दो-शस्त्र सीमा (Two-firearm Limit) का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती।

2. एक किसान, जो फसल की सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्राप्त बंदूक का उपयोग करता है, वह निर्धारित सीमा से अधिक शस्त्र नहीं रख सकता।

3. 2019 के संशोधन के बाद, अतिरिक्त शस्त्र रखने वाले व्यक्ति को अपने शस्त्र निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जमा करने होंगे।

शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3 शस्त्र और गोला-बारूद के नियमन के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। यह लाइसेंस को अनिवार्य बनाकर, शस्त्रों की संख्या सीमित करके, और विशेष समूहों के लिए छूट देकर व्यक्तिगत सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाती है। धारा 2 के तहत दी गई परिभाषाएं इन प्रावधानों को स्पष्टता प्रदान करती हैं, जिससे इन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

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