हथियारों में बदलाव और नकली हथियारों को असली में बदलने पर रोक : धारा 6, शस्त्र अधिनियम, 1959

Update: 2024-12-02 13:08 GMT

शस्त्र अधिनियम, 1959 (Arms Act, 1959) का उद्देश्य आग्नेयास्त्रों के निर्माण, बिक्री, और उपयोग को नियंत्रित करना है ताकि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस अधिनियम की धारा 6 उन गतिविधियों को नियंत्रित करती है जो आग्नेयास्त्रों में बदलाव (modification) और नकली हथियारों (imitation firearms) को असली हथियारों (functional firearms) में बदलने से संबंधित हैं।

इस धारा के तहत, ऐसे सभी कार्यों के लिए लाइसेंस आवश्यक है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि ऐसे संवेदनशील कार्यों का दुरुपयोग न हो और यह कानून के अधीन हो।

इससे संबंधित धारा 3, धारा 4 और धारा 5 का भी उल्लेख करना जरूरी है जो लाइसेंस और हथियारों के अधिग्रहण (acquisition) और व्यावसायिक गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। इस पर विस्तार से जानकारी के लिए Live Law के पिछले लेखों का संदर्भ लिया जा सकता है।

लाइसेंस के बिना संशोधन (modification) पर रोक

धारा 6 के तहत किसी व्यक्ति को तब तक आग्नेयास्त्रों में बदलाव करने की अनुमति नहीं है जब तक कि उसके पास एक वैध लाइसेंस न हो।

इसमें बंदूक (gun) की नली को छोटा करना, नकली हथियार को असली हथियार में बदलना, या शस्त्र नियम, 2016 (Arms Rules, 2016) के तहत किसी श्रेणी (category) के हथियार को दूसरी श्रेणी में बदलना शामिल है। इन सभी गतिविधियों के लिए अधिनियम और नियमों के अनुसार लाइसेंस अनिवार्य है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी बंदूक की नली को छोटा करना चाहता है ताकि इसे अधिक कॉम्पैक्ट बनाया जा सके, तो इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, यदि किसी के पास एक खिलौना बंदूक (toy gun) है और वह इसे असली बंदूक में बदलना चाहता है, तो उसे पहले लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

नकली हथियारों (imitation firearms) की परिभाषा

धारा 6 "नकली हथियार" शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। यह उन सभी वस्तुओं को संदर्भित करता है जो देखने में हथियार जैसी लगती हैं, भले ही वे गोलियां (bullets) या अन्य मिसाइल (missiles) फायर करने में सक्षम हों या नहीं।

इस व्यापक परिभाषा के तहत, वे सजावटी वस्तुएं या खिलौने भी आते हैं जो हथियार जैसे दिखते हैं। यदि इन्हें असली हथियार में बदला जाता है, तो यह इस कानून के तहत आएगा।

उदाहरण के लिए, एक सजावटी पिस्तौल (decorative pistol) या एक खिलौना बंदूक, जो असली बंदूक जैसी दिखती है, "नकली हथियार" की श्रेणी में आती है। यदि कोई इसे गोली चलाने लायक बनाना चाहता है, तो उसे इस धारा के तहत लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

संशोधन (Modification) के लिए लाइसेंस की आवश्यकता

हथियारों में बदलाव के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे, किसी बंदूक की नली को छोटा करना इसे छुपाना आसान बना सकता है, जिससे इसके अपराधों में उपयोग की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह, नकली हथियारों को असली हथियारों में बदलने से ऐसे लोगों तक घातक हथियार पहुंच सकते हैं, जो कानून के अनुसार इनका उपयोग नहीं कर सकते।

धारा 3, 4, और 5 के साथ संबंध

धारा 6 का गहरा संबंध अधिनियम की अन्य धाराओं से है।

• धारा 3 आग्नेयास्त्रों के स्वामित्व (possession) के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 6 के तहत संशोधित (modified) हथियार रखता है, तो उसे धारा 3 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

• धारा 4 उन क्षेत्रों में विशेष प्रकार के हथियारों के अधिग्रहण को नियंत्रित करती है, जहां सार्वजनिक सुरक्षा का सवाल हो। धारा 6 के तहत किए गए बदलावों को भी धारा 4 के प्रतिबंधों का पालन करना होगा।

• धारा 5 वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे कि हथियारों के निर्माण, बिक्री या मरम्मत के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पर जोर देती है। यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय के तहत हथियारों में बदलाव करता है, तो उसे धारा 5 और धारा 6 दोनों का पालन करना होगा।

उदाहरण के लिए, एक गनस्मिथ (gunsmith) जो हथियारों में बदलाव करता है, उसे अपने व्यवसाय के लिए धारा 5 के तहत और विशिष्ट संशोधन के लिए धारा 6 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

व्यावहारिक परिणाम (Practical Implications)

धारा 6 हथियारों में अवैध संशोधन और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए एक निवारक उपाय है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे बदलाव केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए जाएं जिनके पास वैध कारण हों। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि संशोधित हथियारों की उपलब्धता से आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है।

उदाहरण के तौर पर, एक शॉटगन (shotgun) की नली को छोटा करना इसे शहरी क्षेत्रों में घातक बना सकता है। इसी प्रकार, एक गैर-कार्यशील (non-functional) प्रतिकृति को कार्यशील हथियार (functional firearm) में बदलने से ऐसे व्यक्तियों को हथियार मिल सकते हैं, जिनके पास इसे रखने की अनुमति नहीं है।

धारा 6, शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत आग्नेयास्त्रों में बदलाव और नकली हथियारों को असली हथियारों में बदलने के लिए लाइसेंस की सख्त आवश्यकता है। यह सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने और संशोधित हथियारों के अवैध उपयोग को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय है।

यह धारा धारा 3, 4, और 5 के प्रावधानों के साथ मिलकर आग्नेयास्त्रों के व्यापक नियमन की संरचना बनाती है। अधिक जानकारी के लिए और संबंधित धाराओं की व्याख्या के लिए Live Law के पिछले लेखों का संदर्भ लें।

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