भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायिक नोटिस का सिद्धांत

Update: 2024-05-25 11:26 GMT

कानूनी प्रणाली में, तथ्यों को अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य के माध्यम से साबित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। हालाँकि, इस नियम का एक महत्वपूर्ण अपवाद है: न्यायिक नोटिस का सिद्धांत। यह सिद्धांत कुछ तथ्यों को सबूत की आवश्यकता के बिना अदालत द्वारा स्वीकार करने की अनुमति देता है, क्योंकि ये तथ्य इतने प्रसिद्ध और स्पष्ट हैं कि उन्हें साबित करना निरर्थक और अनावश्यक होगा।

न्यायिक नोटिस क्या है?

न्यायिक नोटिस का अर्थ है कि अदालत औपचारिक साक्ष्य की आवश्यकता के बिना कुछ तथ्यों को सत्य मान लेती है। ये तथ्य आम तौर पर ज्ञात हैं या इन्हें आसानी से सत्यापित किया जा सकता है, जिससे इन्हें अदालत में साबित करना अनावश्यक हो जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 में कहा गया है कि जो तथ्य न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य हैं, उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 उन विशिष्ट तथ्यों को रेखांकित करती है जिन पर अदालतों को न्यायिक संज्ञान लेना चाहिए:

1. भारत में प्रभावी कानून: न्यायालयों को संबंधित पक्षों से सबूत की आवश्यकता के बिना भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानूनों को मान्यता देनी चाहिए।

2. यूके संसद के अधिनियम: भारत की स्वतंत्रता के बावजूद, अदालतें अभी भी ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सार्वजनिक अधिनियमों का न्यायिक नोटिस लेती हैं।

3. युद्ध के सैन्य अनुच्छेद: जैसा कि सेना अधिनियम, 1950 में कहा गया है, भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए युद्ध के अनुच्छेदों को सबूत की आवश्यकता के बिना अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

4. विधायी कार्यवाही: यूके और भारतीय दोनों संसदों के साथ-साथ भारत में स्थापित अन्य विधायिकाओं की कार्यवाही न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य है।

5. संप्रभुओं के परिग्रहण दस्तावेज़: यूके, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संप्रभु द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ सबूत की आवश्यकता के बिना अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

6. न्यायालय और आधिकारिक मुहरें: न्यायालय भारत में प्रत्येक न्यायालय की मुहरों का न्यायिक नोटिस लेते हैं, जिसमें नोटरी और संविधान या संसद के अधिनियम द्वारा अधिकृत व्यक्ति शामिल हैं।

7. सार्वजनिक अधिकारी: सार्वजनिक कार्यालय धारकों के नाम, उपाधियाँ, कार्य और हस्ताक्षर न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

8. मान्यता प्राप्त देश और झंडे: जैसा कि भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, मान्यता प्राप्त देशों और उनके झंडों का अस्तित्व न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य है।

9. समय विभाजन और भूगोल: अदालतें आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित समय के विभाजन, भौगोलिक स्थानों और सांस्कृतिक त्योहारों, व्रतों और छुट्टियों पर ध्यान देती हैं।

10. भारत के क्षेत्र: भारत सरकार के प्रभुत्व वाले संपूर्ण क्षेत्र न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य हैं।

11. युद्ध के कार्य: भारत सरकार और अन्य राज्यों या संगठनों से जुड़े युद्ध या शत्रुता के किसी भी कार्य को अदालत द्वारा मान्यता दी जाती है।

12. न्यायालय कार्मिक: प्रतिनियुक्तों, अधीनस्थ अधिकारियों, सहायकों और अधिवक्ताओं सहित न्यायालय के अधिकारियों और सदस्यों के नाम न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य हैं।

13. यातायात और नेविगेशन नियम: भूमि पर सड़क के कानून (यातायात नियम) और समुद्र में (नेविगेशन नियम) बिना प्रमाण की आवश्यकता के मान्यता प्राप्त हैं।

अतिरिक्त न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य

धारा 57 में सूचीबद्ध विशिष्ट तथ्यों के अलावा, अदालतें व्यापक रूप से ज्ञात घटनाओं जैसे कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों के निधन, चुनाव की तारीखें और परिणाम, और अन्य राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त घटनाओं पर न्यायिक नोटिस ले सकती हैं। ये तथ्य इतने प्रसिद्ध हैं कि इन्हें साबित करना अनावश्यक होगा।

व्यवहार में न्यायिक सूचना

न्यायिक नोटिस सुप्रसिद्ध या आसानी से सत्यापन योग्य तथ्यों को बिना औपचारिक प्रमाण के साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है। यह प्रथा स्पष्ट तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता से बचकर कानूनी कार्यवाही को सरल बनाती है, जिससे अदालत और इसमें शामिल पक्षों दोनों के लिए समय और प्रयास की बचत होती है। उदाहरण के लिए, सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुमानित समय या सप्ताह के किस दिन कोई विशेष तारीख पड़ती है जैसे तथ्य सामान्य ज्ञान हैं और इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

ओंकार नाथ और अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायिक नोटिस सबूत की आवश्यकता के बिना स्पष्ट तथ्यों को पहचानने के लिए एक व्यावहारिक उपकरण है। न्यायिक नोटिस के तहत स्वीकार किए गए प्रासंगिक तथ्यों को गवाह की गवाही की आवश्यकता के बिना अदालत द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिससे स्पष्ट और निर्विवाद तथ्यों के लिए कानूनी प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाती है।

न्यायिक नोटिस का सिद्धांत अदालतों को सबूत की आवश्यकता के बिना कुछ तथ्यों को पहचानने की अनुमति देकर कानूनी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। ये तथ्य सर्वविदित और निर्विवाद हैं, इसलिए इन्हें साबित करने में समय और संसाधन बर्बाद करना अनावश्यक है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि अदालत स्पष्ट और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तथ्यों को स्वीकार करते हुए मामले के अधिक जटिल पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।

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