BSA 2023 के अनुसार दहेज हत्या और विवाहित महिला की आत्महत्या के लिए उकसाने की धारणा

Update: 2024-08-02 12:25 GMT

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा। यह लेख धारा 115 से 118 को सरल अंग्रेजी में समझाता है, प्रत्येक प्रावधान पर विस्तार से चर्चा करता है और एक आम व्यक्ति के लिए स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उदाहरण प्रदान करता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 115 से 118 विशिष्ट स्थितियों में अनुमानों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि तथ्यों को साबित करने की जिम्मेदारी उचित रूप से सौंपी गई है।

ये प्रावधान जटिल परिदृश्यों को संबोधित करने में मदद करते हैं, यह सुनिश्चित करके न्याय को बढ़ावा देते हैं कि सबूत देने का भार सबूत देने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में रहने वाले व्यक्ति पर है। इन धाराओं को समझना कानूनी जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने और कानूनी कार्यवाही में निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

धारा 115: अशांत क्षेत्रों में अनुमान (Presumption in Disturbed Areas)

धारा 115 उन मामलों से संबंधित है जहाँ किसी व्यक्ति पर सार्वजनिक अव्यवस्था के कारण अशांत घोषित किए गए क्षेत्रों में या जहाँ एक महीने से अधिक समय तक सार्वजनिक शांति में व्यापक गड़बड़ी हुई है, विशिष्ट अपराध करने का आरोप लगाया जाता है।

यदि यह दिखाया जाता है कि अभियुक्त ऐसे क्षेत्र में मौजूद था जब आग्नेयास्त्रों या विस्फोटकों का उपयोग कानून प्रवर्तन पर हमला करने या उसका विरोध करने के लिए किया गया था, तो यह माना जाता है कि व्यक्ति ने अपराध किया है जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए।

संदर्भित अपराधों में शामिल हैं:

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 147, 148, 149 और 150 के तहत दंगे और संबंधित गतिविधियाँ।

आपराधिक षड्यंत्र, प्रयास, या इन अपराधों को बढ़ावा देना।

उदाहरण:

यदि व्यक्ति A पुलिस के साथ सशस्त्र संघर्ष के दौरान दंगा प्रभावित क्षेत्र में पाया जाता है और उस पर हिंसा में भाग लेने का आरोप है, तो यह माना जाएगा कि A ने अपराध किया है, जब तक कि A अन्यथा साबित न कर सके, जैसे कि घटना के दौरान कहीं और होने का सबूत दिखाना।

अतिरिक्त उदाहरण:

यदि व्यक्ति B पर किसी घोषित अशांत क्षेत्र में सार्वजनिक अशांति के दौरान ग्रेनेड फेंकने का आरोप है और उस समय उसे आसपास देखा गया था, तो यह माना जाएगा कि B ने यह कृत्य किया है, जब तक कि B इसके विपरीत कोई मजबूत बहाना या अन्य सबूत न दे।

धारा 116: बच्चों की वैधता (Legitimacy of Children)

धारा 116 में कहा गया है कि यदि वैध विवाह के दौरान या उसके विघटन के 280 दिनों के भीतर कोई बच्चा पैदा होता है, जिसमें माँ अविवाहित रहती है, तो बच्चे को पति का वैध बच्चा माना जाता है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि बच्चे के गर्भधारण के समय पति और पत्नी को साथ रहने का कोई अवसर नहीं मिला था।

उदाहरण:

यदि किसी जोड़े के तलाक के 280 दिन बाद बच्चा पैदा होता है और माँ ने दोबारा शादी नहीं की है, तो बच्चे को वैध माना जाता है, जब तक कि यह न दिखाया जाए कि संभावित गर्भधारण की अवधि के दौरान जोड़े का कोई संपर्क नहीं था, जैसे कि यदि पति विदेश में रह रहा था।

अतिरिक्त उदाहरण:

यदि विवाह के भीतर कोई बच्चा पैदा होता है, और पति दावा करता है कि बच्चा उसका नहीं है, तो उसे अपने दावे का समर्थन करने के लिए दूर होने का प्रमाण या अन्य सम्मोहक साक्ष्य जैसे सबूत देने होंगे।

धारा 117: विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने की धारणा (Presumption of Abetment of Suicide by Married Woman)

धारा 117 विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने की धारणा से संबंधित है। यदि कोई महिला विवाह के सात वर्ष के भीतर आत्महत्या कर लेती है और यह दर्शाया जाता है कि उसके पति या उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ क्रूरता की है, तो न्यायालय यह मान सकता है कि पति या उसके रिश्तेदारों ने आत्महत्या के लिए उकसाया है।

स्पष्टीकरण:

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 86 के अनुसार "क्रूरता" को परिभाषित किया गया है, जिसमें आमतौर पर महिला को पहुँचाया गया शारीरिक या मानसिक नुकसान शामिल होता है।

उदाहरण:

यदि कोई महिला विवाह के पाँच वर्ष बाद आत्महत्या कर लेती है और यह दर्शाया जाता है कि उसका पति अक्सर उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, तो न्यायालय यह मान सकता है कि पति ने आत्महत्या के लिए उकसाया था, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि पति दुर्व्यवहार नहीं करता था।

अतिरिक्त उदाहरण:

यदि कोई महिला विवाह के छह वर्ष बाद आत्महत्या कर लेती है, और उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, तो न्यायालय आत्महत्या के लिए उकसाने में उनकी संलिप्तता मान सकता है, जब तक कि वे अपनी बेगुनाही का सबूत न दें, जैसे कि गवाही या गैर-शत्रुतापूर्ण संबंध का सबूत।

धारा 118: दहेज मृत्यु के मामलों में अनुमान (Presumption in Dowry Death Cases)

धारा 118 दहेज मृत्यु के मामलों में अनुमान स्थापित करती है। यदि विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी महिला की जलने या अन्य शारीरिक क्षति के कारण मृत्यु हो जाती है और यह दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज के लिए उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था, तो न्यायालय यह मान लेगा कि क्रूरता या उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ने दहेज मृत्यु का कारण बनाया है।

स्पष्टीकरण:

"दहेज मृत्यु" को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 80 के अनुसार परिभाषित किया गया है।

उदाहरण:

यदि विवाह के दो वर्ष बाद किसी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और साक्ष्य दर्शाते हैं कि उसे उसके पति द्वारा दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, तो न्यायालय यह मान लेगा कि पति ने दहेज मृत्यु का कारण बनाया है, जब तक कि वह अन्यथा साबित न कर दे, जैसे कि यह दिखाना कि वह किसी भी दहेज की मांग में शामिल नहीं था।

अतिरिक्त उदाहरण:

यदि कोई महिला अपने वैवाहिक घर में जलने के कारण मृत पाई जाती है, और यह साबित हो जाता है कि उसे दहेज के लिए उसके ससुराल वालों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था, तो न्यायालय यह मान लेगा कि ससुराल वालों ने ही उसकी मृत्यु का कारण बनाया, जब तक कि वे अपनी गैर-संलिप्तता के पुख्ता सबूत न दें, जैसे कि मृत्यु का आकस्मिक कारण साबित करना।

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