Transfer Of Property Act में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के योग्य व्यक्ति

Update: 2025-01-10 03:43 GMT

इस अधिनियम की धारा 7 जो कि ट्रांसफर करने के लिए सक्षम पक्षकारों का उल्लेख कर रही है। Transfer Of Property Act, 1882 की धारा 7 ट्रांसफर करने के लिए सक्षम व्यक्तियों का उल्लेख कर रही है। इस धारा के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम व्यक्ति ट्रांसफर कर सकता है अन्तरिती संपत्ति का हकदार व्यक्ति उसका ट्रांसफर कर सकता है।

इस धारा के अध्ययन से यह तथ्य साबित होता है कि ट्रांसफर करने के लिए सक्षम व्यक्ति को मानने के लिए दो शर्तों का पालन होना आवश्यक है- पहली शर्त है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम होना तथा दूसरी शर्त है किसी संपत्ति को ट्रांसफर करने का हकदार होना।

यदि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम व्यक्ति के संदर्भ में बात की जाए तो इसके लिए भारतीय कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम 1872 का अध्ययन करना होगा जहां संविधान करने के लिए सक्षम व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है।

कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम के अनुसार निम्न व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है इन व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है-

अप्राप्त वय- अप्राप्तवय वह व्यक्ति है जो भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 के अन्तर्गत 18 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, किन्तु ऐसे व्यक्ति का यदि कोर्ट द्वारा कोई संरक्षक नियुक्त किया गया है या उसको सम्पत्ति का अधीक्षण फोर्ट ऑफ पार्ट्स द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है तो 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर यह व्यक्ति वयस्क होगा।

अस्वस्थ चित्त का व्यक्ति- ऐसा व्यक्ति जो उस कॉन्ट्रैक्ट की प्रकृति को समझने में अक्षम है जिसका वह भागीदार बना है या कॉन्ट्रैक्ट के प्रभाव को समझने में अक्षम है, अस्वस्य चित्त का समझा जाएगा। एक अस्वस्थ चित्त या उन्मत्त व्यक्ति द्वारा किया गया करार शून्य होता है। अतः उसके द्वारा किया गया सम्पत्ति अन्तरण भी शून्य होगा। किन्तु यदि अन्तरण करते समय वह व्यक्ति उन्मत नहीं था, तो अन्तरण वैध होगा क्योंकि इस अवधि में की गयी कॉन्ट्रैक्ट वैध होती है।

कॉन्ट्रैक्ट करने में अनर्ह- यदि कोई व्यक्ति किसी तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके वह अध्यधीन है, द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अन्तरण शून्य होगा। उदाहरणस्वरूप ऐसा व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति कोर्ट ऑफ वाड्स के अन्तर्गत नियंत्रित की जा रही है वह व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति को अन्तरित करने के लिए सक्षम नहीं माना जाएगा ऐसा निर्णीत ऋण जिसको सम्पत्ति ऋण के भुगतान हेतु जिलाधीश द्वारा बेची जा रही हो उस सम्पत्ति को स्वयं बेचने में वह सक्षम नहीं होगा और यदि वह उस सम्पत्ति को अन्तरित करता है।

ट्रांसफर का हकदार होना-

सम्पत्ति का हकदार हो अथवा अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत हो। आवश्यक यह है कि अन्तरक उस सम्पति का हकदार हो और यदि सम्पत्ति किसी अन्य व्यकि को है तो यह उस व्यक्ति द्वारा उसे अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत हो वह व्यक्ति जो सम्पत्ति के लिए प्राधिकृत नहीं है, जैसे अतिचारक के द्वारा किया गया अन्तरण शून्य होगा जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की सम्पत्ति अन्तरित करने की प्रव्यंजना करता है तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसे सम्पति अन्तरित करने का अधिकार है और यह अधिकार उसे अभिकर्ता के रूप में या स्वामी के संरक्षक के रूप में या न्यासी इत्यादि के रूप में प्राप्त हुआ है।

अन्तरक द्वारा अन्तरित किये जाने वाले अधिकार की सीमा इस तथ्य पर निर्भर करती है कि वह किस सीमा तक अपना अधिकार अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत था यदि उपरोक्त शर्तें पूर्ण हो जाती है तो अन्तरक सम्पूर्ण रूप से या अंशतः तथा आत्यन्तिकतः सशर्त सम्पत्ति को अन्तरित करने में सक्षम होगा। यह धारा ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में किये जाने वाले अन्तरणों को प्रभावित नहीं करती है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है। अवयस्क के पक्ष में किये जाने वाले विक्रय या बन्धक बंध है किन्तु ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया पट्टा वैध नहीं होगा क्योंकि पट्टा के अन्तर्गत प्रभार आरोपित किया जाता है और अवयस्क से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि यह प्रभार का वहन करे।

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