लोक शांति के खिलाफ अपराध : धारा 189, भारतीय न्याय संहिता, 2023

Update: 2024-09-11 11:49 GMT

भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) को प्रतिस्थापित कर दिया है। इस संहिता में धारा 189 लोक शांति (Public Tranquillity) के खिलाफ अपराधों पर केंद्रित है, विशेष रूप से "अवैध सभा" (Unlawful Assembly) से संबंधित है। एक अवैध सभा तब होती है जब पाँच या उससे अधिक लोग किसी आम, गैर-कानूनी उद्देश्य के लिए इकट्ठा होते हैं। आइए इस धारा को सरल शब्दों में समझें और प्रत्येक बिंदु को विस्तार से जानें।

अवैध सभा क्या है? (Section 189(1): What is an Unlawful Assembly?)

पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह, जो किसी ऐसे उद्देश्य के लिए इकट्ठा होता है जिसे कानून गलत मानता है, उसे अवैध सभा (Unlawful Assembly) कहा जाता है। समूह का उद्देश्य उसकी प्रकृति को निर्धारित करता है, और भले ही सभा का आरंभ गैर-अवैध तरीके से हुआ हो, यदि उसका उद्देश्य बदल जाता है, तो वह अवैध बन जाती है।

कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं जिनमें एक सभा को अवैध माना जाएगा, जैसे:

• सरकार या लोक सेवकों को धमकाना (Intimidating the Government or Public Servants): यदि किसी समूह का उद्देश्य आपराधिक बल (Criminal Force) का प्रयोग कर या उसकी धमकी देकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, किसी राज्य की विधायिका, या लोक सेवकों को उनके कानूनी कर्तव्यों से रोकना है, तो यह एक अवैध सभा होगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई समूह किसी सरकारी अधिकारी को कानून लागू करने से रोकने के लिए उन्हें शारीरिक हानि की धमकी देता है, तो यह सभा अवैध मानी जाएगी।

• कानूनी कार्यवाही का विरोध (Resisting Lawful Action): अगर समूह का उद्देश्य किसी कानून के कार्यान्वयन या किसी कानूनी प्रक्रिया (Legal Process) में बाधा डालना है, तो यह सभा अवैध होगी। उदाहरण के लिए, अगर लोग किसी कोर्ट के आदेश को लागू होने से रोकते हैं, तो वे एक अवैध सभा का हिस्सा होंगे।

• दुर्व्यवहार या आपराधिक अतिक्रमण करना (Committing Mischief or Criminal Trespass): जब समूह का उद्देश्य किसी दुर्व्यवहार (Mischief), आपराधिक अतिक्रमण (Criminal Trespass), या अन्य अपराध करने का हो, तब यह अवैध सभा बन जाती है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए इकट्ठा हुए लोगों का समूह अवैध होगा।

• बल प्रयोग कर संपत्ति पर कब्जा करना या अधिकार छीनना (Forcibly Taking or Enforcing Rights): यदि समूह बल प्रयोग या उसकी धमकी के माध्यम से किसी व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा करने, उसे उसके अधिकार (Right) से वंचित करने, या किसी अधिकार (Incorporeal Right) को जबरन लागू करने की कोशिश करता है, तो यह अवैध सभा होगी। जैसे, अगर कोई समूह किसी किसान को उसकी जमीन छोड़ने के लिए धमकी देता है, तो यह अवैध माना जाएगा।

• किसी को अवैध कार्य करने या रोकने के लिए बाध्य करना (Compelling Someone to Act or Not Act): यदि समूह आपराधिक तरीकों से किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करता है, जो वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या उसे ऐसे कार्य से रोकता है, जो उसे कानूनी रूप से करने का अधिकार है, तो यह अवैध सभा होगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई समूह दुकानदार को उसकी इच्छा के विरुद्ध दुकान बंद करने के लिए मजबूर करता है, तो यह अवैध सभा मानी जाएगी।

इस धारा की व्याख्या यह स्पष्ट करती है कि भले ही एक समूह ने अवैध उद्देश्य के बिना शुरुआत की हो, यदि इसका उद्देश्य उपरोक्त किसी भी स्थिति में बदल जाता है, तो यह अवैध सभा बन सकती है।

अवैध सभा का सदस्य बनना (Section 189(2): Being a Member of an Unlawful Assembly)

जो कोई भी जानबूझकर किसी अवैध सभा का हिस्सा बनता है या उसमें बना रहता है, उसे उस सभा का सदस्य माना जाता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि व्यक्ति उस समूह में कब शामिल हुआ, यदि उसे समूह के अवैध उद्देश्य की जानकारी है और वह उसमें बना रहता है, तो वह दोषी माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को छह महीने तक की जेल, या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।

उदाहरण के लिए, यदि आप किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होते हैं जो बाद में हिंसक हो जाता है, और आप इस बदलाव के बारे में जानते हुए भी प्रदर्शन में बने रहते हैं, तो आप अवैध सभा के सदस्य बन जाएंगे।

आदेश के बावजूद सभा में बने रहना (Section 189(3): Disobeying Orders to Disperse)

यदि किसी सभा को अवैध घोषित किया जाता है और अधिकारियों द्वारा उसे तितर-बितर (Disperse) होने का आदेश दिया जाता है, और कोई व्यक्ति इस जानकारी के बावजूद समूह में बना रहता है, तो उसे दो साल तक की जेल, या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।

उदाहरण के लिए, अगर पुलिस किसी समूह को अवैध घोषित करने के बाद तितर-बितर होने का आदेश देती है, और कोई व्यक्ति फिर भी नहीं जाता है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत सजा मिलेगी।

हथियार लेकर अवैध सभा में शामिल होना (Section 189(4): Armed Members of an Unlawful Assembly)

अगर कोई व्यक्ति अवैध सभा का हिस्सा होते हुए घातक हथियार (Deadly Weapon) या ऐसा कोई सामान लेकर आता है जो हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है और जिससे मृत्यु हो सकती है, तो उसे दो साल तक की जेल, या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रदर्शनकारी अवैध सभा में चाकू या बंदूक लेकर आता है, तो उसे इस धारा के तहत गंभीर सजा मिलेगी।

सार्वजनिक शांति को भंग करने वाली सभा में शामिल होना (Section 189(5): Joining an Assembly Likely to Disturb Public Peace)

भले ही कोई सभा शुरू में अवैध न हो, यदि यह सार्वजनिक शांति (Public Peace) को भंग करने की संभावना रखती है, और किसी को तितर-बितर होने का आदेश दिया जाता है, फिर भी वह व्यक्ति समूह में बना रहता है, तो उसे छह महीने तक की जेल, या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।

उदाहरण के लिए, यदि एक समूह शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होता है, लेकिन बाद में उग्र हो जाता है, और पुलिस के आदेश के बावजूद लोग उसमें बने रहते हैं, तो वे इस धारा के तहत दोषी होंगे।

अवैध सभा में लोगों को शामिल करना (Section 189(6): Hiring or Encouraging Participation in Unlawful Assemblies)

अगर कोई व्यक्ति किसी को अवैध सभा में शामिल होने के लिए किराए पर रखता है, प्रोत्साहित करता है, या उसका सहयोग करता है, तो उसे भी उस अवैध सभा का सदस्य माना जाएगा और उस समूह द्वारा किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाएगा। इसमें वे स्थितियाँ भी शामिल हैं जब कोई व्यक्ति दूसरों को अवैध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है।

उदाहरण के लिए, अगर कोई राजनीतिक नेता किसी समूह को सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए इकट्ठा करता है, तो वह उन लोगों के कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा।

अवैध सभा के सदस्यों को शरण देना (Section 189(7): Harbouring Members of an Unlawful Assembly)

जो कोई भी जानबूझकर उन लोगों को शरण देता है जिन्हें अवैध सभा के लिए किराए पर रखा गया है या उन्हें शरण देता है, उसे छह महीने तक की जेल, या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।

उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अवैध प्रदर्शनकारियों को उनके अपराध करने से पहले शरण देता है, तो उसे इस धारा के तहत दोषी ठहराया जाएगा।

अवैध गतिविधियों में शामिल होना (Section 189(8): Engaging in Unlawful Activities)

यदि कोई व्यक्ति अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए किराए पर लिया जाता है या स्वेच्छा से इसमें भाग लेता है, जैसे बल प्रयोग करना या कानूनी कार्यवाही में बाधा डालना, तो उसे छह महीने तक की जेल, या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय में बाधा डालने के लिए किराए पर लिया जाता है, तो उसे इस धारा के तहत सजा मिलेगी।

हथियार के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल होना (Section 189(9): Armed Participation in Unlawful Activities)

अगर कोई व्यक्ति अवैध गतिविधियों में शामिल होते समय घातक हथियार के साथ जाता है, या ऐसा करने की पेशकश करता है, तो उसे दो साल तक की जेल, या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अवैध सभा में बंदूक लेकर शामिल होता है, तो उसे इस धारा के तहत अधिक गंभीर सजा मिलेगी।

Tags:    

Similar News