न्यायालय में प्रश्न पूछने की सीमाएँ: भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 150-153

Update: 2024-05-31 12:29 GMT

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नियम और दिशा-निर्देश निर्धारित करता है। इस अधिनियम की धारा 150 से 153 में उन प्रश्नों के प्रकारों को संबोधित किया गया है जो किसी मुकदमे के दौरान पूछे जा सकते हैं और किसी गवाह के चरित्र और विश्वसनीयता से संबंधित साक्ष्य के उपचार को संबोधित किया गया है। आइए इन धाराओं को सरल अंग्रेजी में समझें और उनके निहितार्थों को समझें।

धारा 150: बिना उचित आधार के पूछे गए प्रश्न (Question Asked Without Reasonable Grounds)

धारा 150 उन स्थितियों से संबंधित है, जहां न्यायालय में बिना उचित आधार के कोई प्रश्न पूछा जाता है। यदि न्यायालय का मानना है कि कोई प्रश्न तुच्छता से या बिना किसी वैध कारण के पूछा गया था, तो वह कानूनी पेशेवर (जैसे बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटॉर्नी) के आचरण की रिपोर्ट उच्च न्यायालय या संबंधित प्राधिकारी को दे सकता है जो उनके पेशेवर आचरण की देखरेख करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी व्यवसायी व्यावसायिकता का उच्च मानक बनाए रखें और अनावश्यक प्रश्नों के साथ न्यायालय का समय बर्बाद न करें।

धारा 151: अभद्र और निंदनीय प्रश्न (Indecent and Scandalous Questions)

धारा 151 न्यायालय को ऐसे किसी भी प्रश्न या पूछताछ को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है जिसे वह अभद्र या निंदनीय मानता है। भले ही ऐसे प्रश्नों का मामले से कुछ संबंध हो, लेकिन उन्हें तब तक अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि वे सीधे मुद्दे के तथ्यों से संबंधित न हों या उन तथ्यों के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए आवश्यक न हों। यह प्रावधान गवाहों को ऐसे सवालों का जवाब देने से बचाता है जो उन्हें अनावश्यक रूप से शर्मिंदा या अपमानित कर सकते हैं।

धारा 152: अपमान या परेशान करने के इरादे से पूछे गए प्रश्न (Questions Intended to Insult or Annoy)

धारा 152 के अनुसार, न्यायालय को ऐसे किसी भी प्रश्न को प्रतिबंधित करना चाहिए जो गवाह का अपमान या परेशान करने के इरादे से पूछा गया प्रतीत होता है। भले ही प्रश्न की विषय-वस्तु उचित हो, लेकिन अगर इसे आपत्तिजनक तरीके से पूछा गया है, तो न्यायालय इसे अस्वीकार कर देगा। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान गवाहों की गरिमा का सम्मान किया जाए।

धारा 153: सत्यता की जाँच करने वाले प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने वाले साक्ष्य का बहिष्करण (Exclusion of Evidence to Contradict Answers to Questions Testing Veracity)

धारा 153 उन साक्ष्यों के बहिष्करण को संबोधित करती है जो किसी गवाह के उत्तरों का खंडन करते हैं, जिनका उद्देश्य उसकी सत्यता (सच्चाई) का परीक्षण करना है। यदि किसी गवाह से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो केवल उसके चरित्र को नुकसान पहुँचाने के लिए काम करता है और वह उसका उत्तर देता है, तो उसके उत्तर का खंडन करने के लिए कोई और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यदि गवाह गलत उत्तर देता है, तो उस पर बाद में गलत साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकता है।

इस नियम के दो प्रमुख अपवाद हैं:

पूर्व दोषसिद्धि: यदि किसी गवाह से पूछा जाता है कि क्या उसे पहले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और वह इससे इनकार करता है, तो यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रदान किया जा सकता है कि उसे दोषी ठहराया गया है।

निष्पक्षता: यदि किसी गवाह से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो उसकी निष्पक्षता को चुनौती देता है और वह सुझाए गए तथ्यों से इनकार करता है, तो उसका खंडन साक्ष्य के साथ किया जा सकता है।

धारा 153 के उदाहरण

धारा 153 को बेहतर ढंग से समझने के लिए, आइए दिए गए उदाहरणों पर नज़र डालें:

उदाहरण (ए): ऐसे मामले में जहां कोई अंडरराइटर धोखाधड़ी के आधार पर दावे का विरोध करता है, दावेदार से पूछा जा सकता है कि क्या उन्होंने पिछले लेनदेन में धोखाधड़ी का दावा किया था। यदि दावेदार इससे इनकार करता है, तो यह दर्शाने वाला सबूत स्वीकार्य नहीं है कि उन्होंने ऐसा दावा किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रश्न की प्रासंगिकता दावेदार की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने तक सीमित है।

उदाहरण (बी): एक गवाह से पूछा जाता है कि क्या उन्हें बेईमानी के लिए नौकरी से निकाल दिया गया था। यदि गवाह इससे इनकार करता है, तो बेईमानी के लिए उनकी बर्खास्तगी को साबित करने वाला सबूत स्वीकार्य नहीं है। यहाँ इरादा गवाह के चरित्र पर अनावश्यक हमलों को रोकना है।

उदाहरण (सी): यदि कोई गवाह दावा करता है कि उसने किसी खास दिन लाहौर में किसी को देखा था, और उससे पूछा जाता है कि क्या वह उस दिन कलकत्ता में था और वह इससे इनकार करता है, तो यह साबित करने वाला सबूत स्वीकार्य है कि गवाह कलकत्ता में था। यह गवाह के चरित्र पर हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि इस कथित तथ्य का खंडन करने के लिए है कि वे लाहौर में थे।

उदाहरण (घ): एक गवाह से पूछा जाता है कि क्या उनके परिवार का उस व्यक्ति के परिवार के साथ खून का झगड़ा है जिसके खिलाफ वे गवाही दे रहे हैं। यदि गवाह इससे इनकार करता है, तो ऐसे झगड़े के अस्तित्व को दिखाने के लिए सबूत पेश किए जा सकते हैं। इसकी अनुमति है क्योंकि यह गवाह की निष्पक्षता को चुनौती देता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 150 से 153 तक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय प्रदान करती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुकदमे के दौरान पूछे गए प्रश्न प्रासंगिक, सम्मानजनक हों और गवाह के चरित्र या गरिमा को अनावश्यक नुकसान पहुँचाए बिना सच्चाई को उजागर करने के उद्देश्य से हों।

ये धाराएँ गवाहों को अभद्र, निंदनीय या परेशान करने वाले सवालों से बचाती हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित करती हैं कि न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए साक्ष्य का उचित तरीके से उपयोग किया जाए। इन प्रावधानों को समझने से गवाहों के अधिकारों और न्याय की खोज के बीच कानून द्वारा बनाए रखने के लिए किए जाने वाले संतुलन की सराहना करने में मदद मिलती है।

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