आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन (संशोधन) एक्ट, 2019 को 15 जुलाई, 2019 को कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। यह आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 में संशोधन करना चाहता है। अधिनियम में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन से निपटने के प्रावधान हैं और सुलह कार्यवाही के संचालन के लिए कानून को परिभाषित करता है। विधेयक की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैंः
आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ़ इंडिया (एसीआई): यह विधेयक, आर्बिट्रेशन, कन्सीलिएशन और अन्य वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आर्बिट्रेशन परिषद (एसीआई) नामक एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करता है। इसके कार्यों में शामिल हैंः (i) मध्यस्थ संस्थानों (arbitral institutions) और मान्यता प्राप्त आर्बिट्रेटर को श्रेणीबद्ध करने के लिए नीतियां तैयार करना, (ii) सभी वैकल्पिक विवाद निवारण मामलों के लिए समान पेशेवर मानकों की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए नीतियां बनाना, और (iii) भारत और विदेशों में आर्बिट्रेशन पुरस्कारों (निर्णयों) के भंडार को बनाए रखना। केंद्र सरकार अधिनियम के तहत निर्दिष्ट कार्यों और भूमिकाओं को निष्पादित करने के लिए आर्बिट्रेशन एंड कन्सीलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 43बी के अनुसार आर्बिट्रेशन काउन्सिल ऑफ़ इंडिया को नामित कर सकती है।
एसीआई की संरचना (Composition of the ACI): एसीआई में एक अध्यक्ष शामिल होगा जो या तोः (i) सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश; या (ii) हाईकोर्ट का न्यायाधीश; या (iii) हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस; या (iv) आर्बिट्रेशन के संचालन में विशेषज्ञ ज्ञान वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। अन्य सदस्यों में प्रख्यात आर्बिट्रेशन व्यवसायी, आर्बिट्रेशन में अनुभव वाला एक शिक्षाविद और सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे।
आर्बिट्रेटर की नियुक्तिः 1996 के अधिनियम के तहत पक्षकार आर्बिट्रेटर की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र थे। किसी नियुक्ति पर असहमति के मामले में, पक्षकार सुप्रीम कोर्ट, या संबंधित हाईकोर्ट, या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति या संस्थान से मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध कर सकते हैं।
विधेयक के तहत, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट अब मध्यस्थ संस्थानों को नामित कर सकते हैं, जिनसे पक्षकार आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए संपर्क कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक आर्बिट्रेशन के लिए, नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित संस्थान द्वारा की जाएंगी। घरेलू आर्बिट्रेशन के लिए नियुक्तियां संबंधित हाईकोर्ट द्वारा नामित संस्थान द्वारा की जाएंगी। यदि कोई मध्यस्थ संस्थान उपलब्ध नहीं हैं, तो संबंधित हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मध्यस्थ संस्थानों के कार्यों को करने के लिए आर्बिट्रेटर का एक पैनल रख सकता है। मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन को 30 दिनों के भीतर निपटाया जाना आवश्यक है।
समय-सीमा में ढील (Relaxation of Time Limits): अधिनियम के तहत, आर्बिट्रेशन न्यायाधिकरणों को सभी आर्बिट्रेशन कार्यवाही के लिए 12 महीने की अवधि के भीतर अपना निर्णय देने की आवश्यकता होती है। विधेयक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक आर्बिट्रेशन के लिए इस समय प्रतिबंध को हटाने का प्रयास करता है। इसमें कहा गया है कि न्यायाधिकरणों को 12 महीने के भीतर अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन मामलों को निपटाने का प्रयास करना चाहिए।
लिखित प्रस्तुतियों को पूरा करना (Completion of written submissions): वर्तमान में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष लिखित प्रस्तुतियां दायर करने की कोई समय सीमा नहीं है। विधेयक में यह अपेक्षा की गई है कि आर्बिट्रेशन कार्यवाही में लिखित दावा और दावे का बचाव, आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के छह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
कार्यवाही की गोपनीयता (Confidentiality of Proceedings): विधेयक में यह प्रावधान है कि कुछ परिस्थितियों में आर्बिट्रेशन निर्णय के विवरण को छोड़कर आर्बिट्रेशन कार्यवाही के सभी विवरणों को गोपनीय रखा जाएगा। माध्यस्थम् अधिनिर्णय का प्रकटीकरण केवल वहीं किया जाएगा जहां अधिनिर्णय को लागू करने या लागू करने के लिए आवश्यक हो।
आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 2015 की प्रयोज्यता (Applicability of Arbitration and Conciliation Act, 2015): विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि 2015 का अधिनियम केवल उन माध्यस्थम कार्यवाही पर लागू होगा जो 23 अक्टूबर, 2015 को या उसके बाद शुरू हुई थी।