सरकारी विज्ञापनों में निष्पक्षता और पारदर्शिता : सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश

Update: 2024-11-13 15:04 GMT

भारत के सुप्रीम कोर्ट के कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2015) निर्णय ने सरकारी विज्ञापनों (advertisements) को नियंत्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोकना और इसे राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग होने से बचाना था।

इस ऐतिहासिक (landmark) मामले में न्यायालय ने सरकारी विज्ञापन को जनहित में बनाए रखने और राजनीतिक हितों से दूर रखने पर जोर दिया। यह दिशानिर्देश (guidelines) सार्वजनिक धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने और सरकारी संचार में पारदर्शिता और तटस्थता (neutrality) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

सरकारी विज्ञापन पर न्यायालय के दिशानिर्देश (Guidelines on Government Advertising)

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए, ताकि सरकारी विज्ञापन वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष (non-partisan) और जनहित में हों। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सार्वजनिक संसाधनों (resources) का राजनीतिक लाभ में उपयोग रोकना है।

सरकारी विज्ञापन के पांच मुख्य सिद्धांत (Five Core Principles of Government Advertising)

1. विज्ञापन अभियान का सरकार की जिम्मेदारियों से संबंधित होना आवश्यक (Advertisement Campaigns Must Relate to Government Responsibilities)

न्यायालय ने जोर दिया कि विज्ञापन केवल सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों (policies, programs), सेवाओं और पहलों (initiatives) से संबंधित जानकारी प्रदान करें। इस निर्देश का उद्देश्य विज्ञापनों को केवल उन विषयों तक सीमित रखना है, जो संवैधानिक या वैधानिक (statutory) कर्तव्यों को पूरा करते हैं, न कि किसी व्यक्ति या राजनीतिक इकाई (entity) को बढ़ावा देना।

2. प्रस्तुति में वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और सुगमता (Objectivity, Fairness, and Accessibility in Presentation)

सरकारी विज्ञापन में स्पष्ट, सटीक (accurate) और निष्पक्ष जानकारी दी जानी चाहिए। इस सिद्धांत का अर्थ है कि विज्ञापन सामग्री अभियान के उद्देश्यों (objectives) को पूरा करने के लिए तैयार हो और जनता के लिए आसान हो।

3. सामग्री का गैर-पक्षपातपूर्ण होना (Non-Partisan Nature of Content)

दिशानिर्देश उन विज्ञापनों को रोकते हैं जो राजनीतिक व्यक्तियों या पार्टियों को बढ़ावा देते हैं। यह निर्णय विशेष रूप से सरकारी विज्ञापन को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर व्यक्तियों की प्रशंसा (glorification) या विपक्षी दलों पर हमला करने की प्रथा को रोकता है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक (democratic) ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है।

4. प्रभावी और लागत-कुशल अभियान (Efficient and Cost-Effective Campaigns)

सार्वजनिक धन का विवेकपूर्ण (prudent) उपयोग किया जाना चाहिए, और सभी विज्ञापन अभियानों को लागत-कुशल (cost-effective) होना चाहिए। व्यर्थ (wasteful) खर्च को रोकने के लिए, अदालत ने उच्च-लागत वाले अभियानों के लिए पूर्व-अनुमोदन (pre-approval) और बजट आवंटन (allocation) की प्रभावी प्रक्रिया की सिफारिश की।

5. कानूनी और वित्तीय मानकों के साथ अनुपालन (Compliance with Legal and Financial Standards)

सरकारी विज्ञापन को संबंधित वित्तीय नियमों (financial rules), बौद्धिक संपदा (intellectual property) कानूनों और नियामक (regulatory) ढांचे का पालन करना चाहिए। यह कदम जवाबदेही (accountability) सुनिश्चित करता है और हितों के टकराव (conflict of interest) को रोकता है।

अनुच्छेद 142 और संविधान के भाग IV पर न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ (Key Judicial Observations on Article 142 and Part IV of the Constitution)

न्यायालय ने इन दिशानिर्देशों को बाध्यकारी (binding) बनाने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, ताकि विधायिका (legislature) उपयुक्त विनियमन (regulation) लागू कर सके। इस दृष्टिकोण को उचित ठहराने के लिए न्यायालय ने संविधान के भाग IV का संदर्भ दिया, जिसमें राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy) शामिल हैं।

अदालत ने इन सिद्धांतों को सार्वजनिक खर्च में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में सरकार के सभी कार्यों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बताया।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तुलना (Comparison with International Standards)

अदालत ने कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में विज्ञापन प्रथाओं की समीक्षा की। उदाहरण के लिए, कनाडा के दिशानिर्देश विज्ञापनों में किसी राजनेता की तस्वीर का उपयोग करने से रोकते हैं ताकि व्यक्ति विशेष को बढ़ावा न मिले।

अदालत ने इन सिद्धांतों को भारतीय दिशानिर्देशों में भी प्रतिबिंबित किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि इन दिशानिर्देशों में वैश्विक मानकों (global standards) के अनुरूपता है।

अनुपालन के लिए संस्थागत तंत्र (Institutional Mechanisms for Compliance)

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापन की निगरानी के लिए एक ओम्बड्समैन (Ombudsman) की भूमिका का सुझाव दिया, जो विज्ञापन में तटस्थता सुनिश्चित करता है। हालांकि, संघ सरकार ने इस सिफारिश पर असहमति व्यक्त की, परंतु न्यायालय ने विज्ञापन के तटस्थता की निगरानी के लिए स्वतंत्र एजेंसी की आवश्यकता पर बल दिया।

सरकारी विज्ञापनों में राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरें सीमित करने का सुझाव (Limiting Photographs of Political Figures in Government Ads)

राजनीतिक लाभ को रोकने के लिए न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की तस्वीरों को शामिल करने की अनुमति दी, वह भी तब जब यह जनहित में जरूरी हो। इस दिशा-निर्देश का उद्देश्य व्यक्ति विशेष की प्रशंसा की प्रवृत्ति को रोकना है और संदेश (message) को व्यक्ति के ऊपर प्राथमिकता देना है।

उद्धृत न्यायिक मिसालें (Judicial Precedents Cited)

अदालत ने पिछले कुछ मामलों का भी उल्लेख किया, जो सार्वजनिक हित के मुद्दों पर न्यायिक हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं:

• केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य: इस मामले ने बुनियादी ढांचे (basic structure) सिद्धांत की स्थापना की, जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में न्यायिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है।

• नरेश श्रीधर मीरजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य: अदालत ने नागरिकों के अधिकारों (rights) की रक्षा में न्यायपालिका (judiciary) की भूमिका को पुनः स्थापित किया।

कॉमन कॉज का यह निर्णय, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ विज्ञापन के माध्यम से जिम्मेदार शासन को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर है। सार्वजनिक धन की पवित्रता की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में सख्त दिशानिर्देश और संवैधानिक जवाबदेही (constitutional accountability) को बनाए रखने पर जोर दिया गया है।

यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि सरकारी विज्ञापन जनहित के लिए हों न कि राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने के लिए।

Tags:    

Similar News