क्या बिना अपराध दर्ज किए पुलिस किसी को बुला सकती है और हिरासत में ले सकती है?

Update: 2024-12-18 11:52 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल पर विचार किया: क्या पुलिस बिना अपराध दर्ज किए किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में बुला सकती है और हिरासत में रख सकती है?

यह मामला M.A. Khaliq & Ors. बनाम Ashok Kumar & Anr. अवैध हिरासत (Illegal Detention) और काउंसलिंग (Counseling) के नाम पर अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा था। इसने पुलिस की जवाबदेही (Accountability) और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों (Constitutional Rights) को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया।

कानूनी प्रावधान और न्यायिक सिद्धांत (Legal Provisions and Judicial Principles)

Contempt of Courts Act, 1971

यह मामला एक पुलिस अधिकारी पर न्यायालय के आदेशों की अवमानना (Contempt) के आरोप से जुड़ा था। Contempt of Courts Act, 1971 की Section 12 लागू की गई, जो न्यायालय के आदेशों की अवहेलना (Disobedience) के लिए दंड का प्रावधान करती है।

Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC)

मामले में CrPC की Section 41-A का अध्ययन किया गया। यह प्रावधान पुलिस को निर्देश देता है कि जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी (Arrest) आवश्यक न हो, तो उसे नोटिस (Notice) देकर उपस्थित होने के लिए बुलाया जाए। इस मामले में ऐसा नोटिस जारी न करना अवमानना का प्रमुख कारण बना।

संविधान के मौलिक अधिकार (Fundamental Rights Under the Constitution)

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 (Article 21) की महत्ता पर जोर दिया, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Right to Life and Personal Liberty) की गारंटी देता है। किसी व्यक्ति को बिना कानूनी आधार के बुलाना और हिरासत में रखना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

प्रमुख निर्णयों का उल्लेख (Key Judgments Referenced)

1. Arnesh Kumar बनाम बिहार राज्य (2014)

इस ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने पुलिस द्वारा मनमाने गिरफ्तारी (Arbitrary Arrests) और हिरासत को रोकने के लिए दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किए। कोर्ट ने कहा कि Section 41 और Section 41-A CrPC में दी गई प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।

2. D.K. Basu बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997)

इस फैसले में कोर्ट ने अवैध हिरासत और पुलिस कस्टडी (Custodial Violence) को रोकने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। इनमें गिरफ्तारी का रिकॉर्ड रखना, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी देना, और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट (Magistrate) के समक्ष पेश करना शामिल है।

3. K.S. Puttaswamy बनाम भारत संघ (2017)

इस फैसले ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) की पवित्रता को दोहराया और कहा कि राज्य (State) उचित प्रक्रिया (Due Process) के बिना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां (Supreme Court's Observations)

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता को काउंसलिंग के नाम पर पुलिस स्टेशन बुलाना, बिना किसी अपराध दर्ज किए हिरासत में रखना, और CrPC की Section 41-A के तहत प्रक्रिया का पालन न करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अपराध दर्ज न होने का तर्क (Defense) इस तरह की हिरासत को उचित नहीं ठहरा सकता।

डिवीजन बेंच ने पहले एकल न्यायाधीश (Single Judge) के निर्णय को रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के इस फैसले को गलत ठहराते हुए, एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल (Restore) कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने सजा को तीन महीने से घटाकर पंद्रह दिन कर दिया।

पुलिस की जवाबदेही का महत्व (Importance of Police Accountability)

फैसले ने लोकतांत्रिक समाज में पुलिस की जवाबदेही (Accountability) की आवश्यकता पर जोर दिया। पुलिस का काम कानून का पालन कर नागरिकों की रक्षा करना है, न कि उनके अधिकारों का उल्लंघन।

मनमानी हिरासत (Arbitrary Detention) न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, बल्कि कानून व्यवस्था (Rule of Law) पर से जनता का भरोसा भी कमजोर करती है।

यह मामला संविधान और आपराधिक कानून में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पुलिस की जवाबदेही के सिद्धांतों को दोहराता है। यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस को कानूनी प्रक्रिया (Legal Procedure) का सख्ती से पालन करना चाहिए और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।

बिना अपराध दर्ज किए किसी को बुलाना या हिरासत में रखना कानून का स्पष्ट उल्लंघन है, और ऐसे मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। यह फैसला पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार अक्षुण्ण (Inviolable) रहें।

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