कर्नाटक हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई-भतीजे को रिहा किया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई और भतीजे को रिहा करने का निर्देश दिया, जिन्हें 2.5 करोड़ रुपये के बदले कुछ लोगों को चुनाव टिकट दिलाने का वादा करने के आरोप में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने उनके खिलाफ शुरू की गई सभी आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई।
याचिकाकर्ता कल तक पुलिस हिरासत में थे, अदालत ने कहा,
"याचिकाकर्ता पुलिस हिरासत में बताए गए। हिरासत कल तक है, इसलिए उपरोक्त अंतरिम आदेश के आलोक में उन्हें कानून के अनुसार तुरंत रिहा किया जाए।"
पूर्व जेडीएस विधायक देवानंद चव्हाण की पत्नी सुनीता चव्हाण द्वारा दायर शिकायत पर जोशी, उनके बेटे और दो अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी ने बीजापुर लोकसभा क्षेत्र के लिए उनके पति को भाजपा का टिकट दिलाने का वादा करके उनसे 2.5 करोड़ रुपये ठगे।
अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता सुनीता चव्हाण, पूर्व जेडीएस विधायक देवानंद चव्हाण की पत्नी को आश्वासन दिया कि वे आगामी संसदीय चुनाव में टिकट दिलाएंगे। इसके लिए उन्होंने 25 लाख रुपये लिए थे। चुनाव और उम्मीदवारों की घोषणा से पहले कथित लेनदेन हुआ।
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पैसे के बदले में उन्हें चुनाव टिकट दिलाने का वादा करने के लिए केंद्रीय मंत्री के पद का इस्तेमाल किया।
आरोप लगाया गया कि उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे केंद्रीय मंत्री ने उसे सहमति दी। फिर वह सीट सुरक्षित कर लेगा।
अदालत ने कहा,
"शिकायत घटना के छह महीने बाद दर्ज की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने पूरी राशि वापस करने का वचन दिया। इसलिए यह याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच पैसे का दावा है।"
कहा गया,
"यह अब अत्याचार अधिनियम के रंग में रंग गया। शिकायत में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के घर में गाली-गलौज की घटना हुई, जो कि घर की चारदीवारी के भीतर है, यह न तो सार्वजनिक स्थान है और न ही सार्वजनिक दृश्य में है, जिससे यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (आर) (एस) के तहत अपराध बनता है।”
इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने BNS की विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामला रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
Prahlad JoshiKarnataka High CourtCheatingBNSउन पर धारा 126(2), 115(2) और 118(1) 118(1), 316(2), 318(4), 61, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 3(5) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(आर), (एस) और 3(2)(वी-ए) के तहत अपराध के लिए आरोप लगाए गए।