यदि स्रोत रिपोर्ट में आय से अधिक संपत्ति रखने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं: कर्नाटक हाइकोर्ट
कर्नाटक हाइकोर्ट ने दोहराया कि यदि स्रोत रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो सरकारी कर्मचारी द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है।
जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की एकल पीठ ने कुंदना ग्राम पंचायत के पंचायत विकास अधिकारी डी एम पद्मनाभ, उनकी पत्नी और सास द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (बी) आर/डब्ल्यू धारा 13(2) और धारा 12 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता नंबर 1 के खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। इसलिए एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच आवश्यक है।
इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने बिना सोचे-समझे पीसी एक्ट की धारा 17 के तहत आदेश पारित कर दिया, जो स्वीकार्य नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने प्रतिवादी नंबर 1 को केवल आरोपी नंबर 1 के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए अधिकृत किया, लेकिन आरोपी नंबर 2 और 3 के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई, जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।
अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत स्रोत रिपोर्ट स्वतः स्पष्ट है और उसका अध्ययन करने से पता चलता है कि प्रारंभिक जांच की गई थी और स्रोत रिपोर्ट में आरोपी की संपत्तियों का विवरण दिया गया। यह पाया गया कि याचिकाकर्ता नंबर 1 ने अपनी आय के ज्ञात स्रोत से 488.5% अधिक संपत्ति अर्जित की थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि स्रोत रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाती है तो प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं है।
निष्कर्ष:
पीठ ने समन्वय पीठ के निर्णय का हवाला देते हुए कहा,
"मेरा मानना है कि पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत स्रोत रिपोर्ट में याचिकाकर्ता नंबर 1 द्वारा अपनी ज्ञात आय के स्रोत से 488.5% अधिक संपत्ति अर्जित करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और मामले की जांच करना पूरी तरह से उचित था।"
पीठ ने पुलिस द्वारा विवेक का प्रयोग न करने के तर्क को खारिज कर दिया, जिन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा केवल आरोपी नंबर 1 के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दी गई थी, जबकि प्रतिवादी नंबर 1 ने आरोपी नंबर 2 और 3 के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था, जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।
अदालत ने कहा,
"पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित आदेश का अवलोकन, जिसे प्रतिवादी के वकील ने आपत्तियों के बयान के साथ संलग्न किया, यह दर्शाता है कि स्रोत रिपोर्ट के साथ-साथ स्रोत रिपोर्ट तैयार करने का आधार बनने वाली सामग्री भी पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराई गई और उसके सत्यापन के बाद इस बात से संतुष्ट होकर कि कथित अपराधों के लिए जांच के लिए मामला बनता है। उन्होंने पीसी अधिनियम की धारा 17 और 18 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आदेश पारित करने से पहले पुलिस अधीक्षक ने कोई विवेक का प्रयोग नहीं किया।"
इसके बाद उसने कहा,
"वर्तमान मामले में मुख्य अपराध पीसी अधिनियम की धारा 13(1)(बी) आर/डब्ल्यू 13(2) के तहत हैं, जो कथित तौर पर आरोपी नंबर 1 द्वारा किए गए हैं। यह तथ्य कि पुलिस अधीक्षक ने पीसी अधिनियम की धारा 17 के तहत पीसी अधिनियम की धारा 13(1)(बी) और धारा 12 के तहत मामला दर्ज करने की अनुमति दी है। यह दर्शाता है कि आरोपी नंबर 1 ने पीसी अधिनियम की धारा 13(1)(बी) के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी नंबर 1 के खिलाफ कार्रवाई और उक्त मामले की जांच करने से पता चलता है कि मामले को दर्ज करने और उकसाने वालों के खिलाफ भी जांच करने की अनुमति दी गई है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी नंबर 2 और 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना कानून की दृष्टि से गलत है।”
इसके अलावा अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाइकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग न्याय को बनाए रखने सही गलत को सही करने और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। जांच के चरण में हाइकोर्ट को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है।
इसमें कहा गया,
"यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला बनता है तो सामान्य परिस्थितियों में जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। प्रारंभिक चरण में जांच को रोकने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश भी हो सकती है। इसलिए केवल असाधारण मामलों में बहुत कम ही हाइकोर्ट को आपराधिक मामलों की जांच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।"
इसमें यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट को अंतिम रिपोर्ट के साथ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र गवाहों और दस्तावेजों के बयानों का मूल्यांकन करके इस चरण में मिनी-ट्रायल आयोजित करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। सीआरपीसी 27 की धारा 227, 239, 245 और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत पारित आदेश इस न्यायालय द्वारा जांच के अधीन हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि संहिता या अन्य क़ानूनों के तहत प्रदान किए गए उपाय प्रभावी उपाय नहीं हैं।
याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,
"मेरा मानना है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कथित अपराधों के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया, जिसकी जांच की आवश्यकता है। इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता।"
केस टाइटल- डी एम पद्मनाभ और अन्य और राज्य कर्नाटक लोकायुक्त और एएनआर केस संख्या: डब्ल्यू.पी.सं.2413/2024