'हम दुर्गा पूजा के दौरान शेरों की पूजा करते हैं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने VHP की शेरनी का नाम 'सीता' रखने से कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई की
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को सिलीगुड़ी के सफारी पार्क में शेरनी का नाम 'सीता' रखे जाने के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद (VHP) की याचिका पर सुनवाई की।
इससे पहले लाइव लॉ ने वीएचपी द्वारा दायर याचिका पर रिपोर्ट दी।
विश्व हिंदू परिषद को गहरी पीड़ा हुई है कि बिल्ली परिवार की प्रजाति का नाम भगवान राम की पत्नी सीता के नाम पर रखा गया और वह दुनिया भर के सभी हिंदुओं के लिए पवित्र देवी हैं। याचिका में कहा गया कि ऐसा कृत्य ईशनिंदा के समान है और सभी हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर सीधा हमला है।
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे यह निर्देश देने के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी जानवर का नाम किसी देवता के नाम पर नहीं रखा जाएगा। उन्हें आशंका है कि अगर यह बदनामी होगी और अगर इसकी अनुमति दी गई तो लोग "धार्मिक देवता के नाम पर गधे का नाम" भी रखने लगेंगे।
याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने शेर को देवी दुर्गा के चरणों में संदर्भित किया और टिप्पणी की,
"इसका नाम स्नेह से रखा जा सकता है, हम दुर्गा पूजा के दौरान शेरों की पूजा करते हैं। यह व्यक्ति के मानसिक अभिविन्यास पर निर्भर करता है। क्या हम बिना सिंह के दुर्गा की कल्पना कर सकते हैं?”
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि शेर के देवी दुर्गा के चरणों में होने का एकमात्र कारण यह है कि उसका उद्देश्य हर तरफ से बुराई पर हमला करना है और शेर को कोई नाम नहीं दिया गया।
पीठ ने आगे कहा कि VHP द्वारा दायर याचिका जनहित याचिका की प्रकृति में है, इसलिए इसे जनहित याचिका में परिवर्तित किया जाना है और जनहित याचिका पर निर्णय लेने वाली पीठ के समक्ष रखा जाना है।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि विशेष धर्म से संबंधित लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया और ऐसे मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपाय लागू होगा।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि त्रिपुरा चिड़ियाघर से जोड़ी के रूप में आई शेरनी के नामकरण को लेकर काफी भ्रम है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि त्रिपुरा चिड़ियाघर के अधिकारियों ने शेरों का नाम नहीं रखा। मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि राज्य प्राणीशास्त्र विभाग ने शेर का नाम अकबर और शेरनी सीता का नाम दिया, लेकिन राज्य इसके लिए ज़िम्मेदारी से बच रहा है और तर्क देगा कि इस जोड़ी का नाम नहीं रखा गया।
इन दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य के वकील को निर्देश दिया कि वह शेरों का नामकरण किया गया है या नहीं, इसके बारे में निर्देश प्राप्त करें।
केस टाइटल: विश्व हिंदू परिषद और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य