सरोजिनी नगर मार्केट में अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण रोकें: दिल्ली हाईकोर्ट ने NDMC को निर्देश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) को शहर के सरोजिनी नगर मार्केट में अनधिकृत या अवैध निर्माण को तत्काल रोकने का निर्देश दिया।
जस्टिस मिनी पुष्करणा ने सरोजिनी नगर मार्केट में दुकानदारों द्वारा कथित अवैध अतिक्रमण के खिलाफ NDMC द्वारा की गई कार्रवाई पर जवाब मांगा।
न्यायालय ने सरोजिनी नगर मार्केट रेहड़ी पटरी हॉकर्स विकास समिति द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दुकानदारों द्वारा या मार्केट में किए गए कथित अवैध अतिक्रमण और निर्माण को हटाने की मांग की गई थी।
एक अन्य याचिका में NDMC को इकाइयों के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई, जिसमें दावा किया गया कि यह नगर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत लेआउट योजना के विपरीत है।
NDMC का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि सरोजिनी नगर मार्केट के पुनर्विकास योजना के लिए प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है।
यह दलील दी गई कि विस्तृत सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही NDMC द्वारा व्यापक कार्रवाई की जाएगी, जिसके 10 से 12 हफ़्तों में पूरा होने की संभावना है।
अदालत ने कहा,
“NDMC एक नया हलफनामा/स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। हलफनामे में NDMC स्पष्ट रूप से बताए कि विभिन्न दुकानदारों द्वारा कितना अतिक्रमण किया गया और ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ NDMC क्या कार्रवाई करना चाहती है।"
इसमें आगे कहा गया,
"यदि संबंधित बाज़ार में कोई नया अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण किया जा रहा है तो NDMC उसे तुरंत रोक दे।"
इस मामले की सुनवाई अब 31 अक्टूबर को होगी।
टाइटल: सरोजिनी नगर मार्केट, रिहायशी पटरी दुकानदार विकास समिति बनाम नई दिल्ली नगर परिषद एवं अन्य।