दिल्ली हाईकोर्ट ने 'न्यूरोफेन' से मिलते-जुलते नाम पर लगाई रोक, 'डेका-न्यूरोफेन' ट्रेडमार्क रजिस्टर से हटाने के निर्देश

Update: 2025-12-27 08:15 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध दर्द निवारक दवा 'NUROFEN' से समानता पाए जाने पर 'DECA-NEUROPHEN' ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि दोनों नामों में दृश्य और ध्वन्यात्मक समानता है, जिससे उपभोक्ताओं, चिकित्सकों और फार्मासिस्टों के बीच भ्रम की वास्तविक आशंका पैदा होती है।

जस्टिस तेजस करिया ने 24 दिसंबर, 2025 को यह आदेश पारित करते हुए रेकिट एंड कोलमैन ओवरसीज हेल्थ लिमिटेड की अपील स्वीकार की। अदालत ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत फरवरी 2024 में इंड स्विफ्ट लिमिटेड के पक्ष में DECA-NEUROPHEN के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई।

अदालत ने कहा कि चूंकि दोनों पक्ष औषधीय उत्पादों का कारोबार करते हैं, ऐसे में नामों की समानता से बाजार में भ्रम की संभावना और अधिक गंभीर हो जाती है। कोर्ट के अनुसार, चिकित्सा उत्पादों के मामलों में सख्त मानक अपनाना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलती उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकती है।

रेकिट ने अदालत को बताया कि 'NUROFEN' एक गढ़ा हुआ ट्रेडमार्क है, जिसे वर्ष 1981 में अपनाया गया और भारत में 1983 में पंजीकृत किया गया। यह ब्रांड विश्वभर में आइबूप्रोफेन युक्त दर्द निवारक दवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, इंड स्विफ्ट ने वर्ष 1999 में 'DECA-NEUROPHEN' को औषधीय और फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए पंजीकृत कराने का आवेदन किया, जिसमें 1992 से उपयोग का दावा किया गया। आवेदन के 2003 में विज्ञापित होने के बाद रेकिट ने इसका विरोध किया।

दोनों नामों की तुलना करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि 'DECA' शब्द जोड़ देने मात्र से 'NUROFEN' से उत्पन्न भ्रम समाप्त नहीं होता। अदालत ने स्पष्ट किया कि साधारण उपभोक्ता की अपूर्ण स्मृति को ध्यान में रखते हुए ऐसी समानता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अदालत ने यह भी दोहराया कि किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अधिकारों को लागू करने के लिए भारत में वास्तविक उपयोग का प्रमाण अनिवार्य नहीं है। साथ ही इंड स्विफ्ट के 'ईमानदार और समवर्ती उपयोग' के दावे को भी खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ट्रेडमार्क रजिस्टर में साधारण खोज से भी 'NUROFEN' का पूर्व पंजीकरण सामने आ जाता और रजिस्ट्री में देरी का लाभ बाद के आवेदक को नहीं दिया जा सकता।

अंततः दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के आदेश को रद्द करते हुए 'DECA-NEUROPHEN' को ट्रेडमार्क रजिस्टर से हटाने का निर्देश दिया।

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