Swati Maliwal Assault Case: गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाइकोर्ट पहुंचे बिभव कुमार

Update: 2024-05-29 13:18 GMT

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाइकोर्ट का रुख किया।

कुमार को 27 मई को ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है और सीआरपीसी की धारा 41ए का घोर उल्लंघन है।

कुमार को शुरू में पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। बाद में उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मंगलवार को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

अपनी याचिका में कुमार ने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अमनदीप सिंह जौहर बनाम दिल्ली राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन है। इसके अलावा कुमार ने अपनी अवैध गिरफ्तारी के लिए मुआवजे की मांग की।

उन्होंने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में निर्धारित कानून के अनुसार उन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी मांग की, जो उनकी गिरफ्तारी के फैसले में शामिल थे।

आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि कुमार हमेशा जांच के दौरान असहयोगी रहे हैं और सवालों के जवाब टालते रहे हैं।

यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बताया, जो सच्चाई को उजागर करने के लिए जांच में महत्वपूर्ण जानकारी है।

मालीवाल ने आरोप लगाया कि जब वह 13 मई को केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गईं तो कुमार ने उनके साथ मारपीट की।

केस टाइटल- बिभव कुमार बनाम राज्य

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