दिल्ली हाईकोर्ट ने TWC एविएशन को विमान और इंजन वापस न करने के लिए स्पाइसजेट के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की
दिल्ली हाईकोर्ट ने 09 जुलाई को स्पाइसजेट के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की, क्योंकि वह न्यायालय के उस आदेश का पालन करने में विफल रही, जिसमें एयरलाइनों को दो बोइंग विमान और तीन इंजन TWC एविएशन को सौंपने की आवश्यकता थी।
जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ विमान और इंजन के मालिक TWC एविएशन द्वारा दायर मुकदमे से निपट रही थी, जिसमें बकाया भुगतान न करने पर स्पाइसजेट के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई।
अपीलकर्ता (स्पाइसजेट) ने कहा कि उन्होंने प्रतिवादी (TWC एविएशन) को डिलीवरी के लिए दिल्ली में दो इंजन और विमान रखकर आदेश का काफी हद तक पालन किया। उन्हें अभी एक और इंजन और एक विमान का फ्रेम ट्रांसफर करना था।
हाईकोर्ट ने पाया कि स्पाइसजेट ने आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया। इसे देखते हुए कोर्ट ने रजिस्ट्री को स्पाइसजेट के निदेशकों के खिलाफ अवमानना याचिका दर्ज करने का आदेश दिया। इसने स्पाइसजेट के वकील को निदेशकों के नाम बताने का आदेश दिया।
“अपीलकर्ता को नोटिस जारी करें कि अपीलकर्ता कंपनी के निदेशकों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए। नाम बताए जाने के बाद रजिस्ट्री अपीलकर्ता के निदेशकों के खिलाफ अवमानना याचिका दर्ज करेगी।”
यह मामला 19 जुलाई को सूचीबद्ध है।
केस टाइटल: स्पाइसजेट बनाम टीडब्ल्यूसी एविएशन (एफएओ (ओएस) (कॉम) 102/2024)