AAP नेता सोमनाथ भारती ने विधानसभा चुनाव में BJP के सतीश उपाध्याय की जीत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

Update: 2025-03-27 10:13 GMT
AAP नेता सोमनाथ भारती ने विधानसभा चुनाव में BJP के सतीश उपाध्याय की जीत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती ने गुरुवार को हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सतीश उपाध्याय की जीत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

उपाध्याय ने 39,564 मतों के साथ सीट जीतकर भारती को हराया। भारती को कुल 37,433 मत मिले।

भारती ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण के आधार पर उपाध्याय की जीत को चुनौती दी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उपाध्याय के खिलाफ शिकायत या FIR लंबित है।

इस मामले की जस्टिस जसमीत सिंह ने संक्षिप्त सुनवाई की। सोमनाथ भारती व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उपाध्याय का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने किया।

नायर ने FIR लंबित होने के दावे का खंडन किया और कहा,

"यह कहना बहुत आसान है कि FIR है लेकिन FIR कहां है?”

न्यायालय ने भारती से उपाध्याय के खिलाफ आपराधिक शिकायत के लंबित रहने के बारे में पूछा।

न्यायालय ने भारती से कहा,

“आप कह रहे हैं कि एक शिकायत लंबित है। यदि आप कहते हैं कि आप अनिश्चित हैं तो कृपया सुनिश्चित हो जाएं। इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूं। यदि यह लंबित नहीं है तो आप हलफनामे पर गलत बयान दे रहे हैं।”

न्यायालय ने कहा,

“यह फिशिंग जांच नहीं हो सकती। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत है। प्रतिवादी कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसे निर्वाचित घोषित किया गया।”

भारती द्वारा शिकायत के लंबित रहने के बारे में विवरण जानने के अनुरोध पर न्यायालय ने मामले की सुनवाई 08 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी।

कल जस्टिस सिंह ने विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

इसी तरह एक समन्वय पीठ ने कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता आतिशी मार्लेना के निर्वाचन को चुनौती देने वाली अन्य याचिका पर नोटिस जारी किया।

टाइटल: सोमनाथ भारती बनाम सतीश उपाध्याय

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