सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन को राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए कोर्ट से जुड़ी बार एसोसिएशन के रूप में मान्यता दी जाएगी: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2024-04-17 06:11 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन को राष्ट्रीय राजधानी में राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए कोर्ट से जुड़ी बार एसोसिएशन के रूप में मान्यता दी जाएगी।

जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने कहा,

"हमारा मानना ​​है कि यह बार एसोसिएशन (संविधान, मान्यता और चुनाव का संचालन) नियम, 2019 के तहत बार एसोसिएशन का गठन करने की दिल्ली बार काउंसिल की शक्ति का उल्लंघन है।"

पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि एसोसिएशन का वैध रूप से गठन किया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोर्ट से जुड़ी एसोसिएशन या वकील कल्याण निधि अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एसोसिएशन के रूप में मान्यता दी गई।

खंडपीठ ने आगे कहा,

“तीनों एसोसिएशनों अर्थात (1) राउज एवेन्यू बार एसोसिएशन, (2) दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन और (3) राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के गठन के बाद नामांकित सदस्यों के संबंध में नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया। पाया गया उल्लंघन सदस्यों के नामांकन के लिए मौलिक है, इसलिए उक्त एसोसिएशनों को कोर्ट से संबद्ध/मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।”

पीठ ने कई निर्देश जारी किए और कहा कि आज की तारीख में सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्यता में वे छह जीवित इच्छुक व्यक्ति शामिल होंगे, जिन्होंने इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए।

कोर्ट ने वकीलों के निकाय के प्रबंधन के लिए एडहॉक कमेटी गठित की, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष।

- दिल्ली बार एसोसिएशन के सीनियर उपाध्यक्ष।

- नई दिल्ली बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष।

- शाहदरा बार एसोसिएशन के सीनियर उपाध्यक्ष।

- रोहिणी बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष।

- द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष।

- साकेत बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष।

इसके अलावा न्यायालय ने निर्देश दिया कि एडहॉक कमेटी उन वकीलों के लिए एसोसिएशन की सदस्यता खोलेगी, जो सदस्यता के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

सदस्यता अभियान का पहला चरण 31.05.2024 तक खुला रखा जाएगा। 31.05.2024 तक सदस्यता अभियान के पहले चरण के लिए प्रस्तावक और समर्थक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा।

न्यायालय ने कहा कि हालांकि आवेदकों को एसोसिएशन के लेखों और ज्ञापन के अनुसार सदस्यता के लिए अन्य सभी आवश्यकताओं और पात्रता शर्तों का पालन करना होगा

इसमें कहा गया कि एडहॉक कमेटी चुनावों के संचालन और उक्त चुनाव के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में ललित शर्मा मामले में फुल बेंच द्वारा हाल ही में जारी सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

अदालत को बताया गया कि एसोसिएशन के ज्ञापन द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क 1000 रुपये है और बार में स्थिति के आधार पर 1200 रुपये प्रति माह और उससे अधिक की सदस्यता शुल्क के अलावा 500 रुपये का वार्षिक शुल्क है।

पीठ ने पाया कि अन्य बार एसोसिएशनों की तुलना में शुल्क अधिक है और यह निर्देश दिया कि फिलहाल सदस्य बनने के लिए केवल 1000 रुपये का प्रवेश शुल्क देय होगा और चुनाव होने तक कोई मासिक सदस्यता नहीं होगी।

अदालत ने कहा,

"इसके बाद निर्वाचित निकाय उक्त एसोसिएशन के लिए भुगतान की जाने वाली सदस्यता के रूप में प्रति माह उचित राशि निर्धारित और निर्धारित करेगा, जो सदस्यों द्वारा देय होगी।”

केस टाइटल-राउज एवेन्यू बार एसोसिएशन बनाम दिल्ली बार काउंसिल और अन्य

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