गौरव भाटिया के मानहानि मामले में हाईकोर्ट की सख्त, 'X यूजर को जारी किया नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने BJP नेता और सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया मंच X के एक यूजर को नोटिस जारी किया। आरोप है कि उक्त यूजर ने अदालत के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए आपत्तिजनक सामग्री शेयर की।
जस्टिस मीनि पुष्करणा की अदालत ने मामले में यूजर रैन्टिंग गोला और एक्स से जवाब मांगा। याचिका में कहा गया कि सितंबर में पारित अंतरिम आदेश के बावजूद संबंधित यूजर लगातार वीडियो और पोस्ट डाल रही है।
दरअसल, गौरव भाटिया ने पिछले वर्ष एक टीवी बहस के दौरान दिए गए बयान के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए कंटेंट को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उस समय अदालत ने कुछ पोस्ट हटाने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अश्लील या यौन संकेत देने वाली भाषा का उपयोग स्वीकार्य नहीं है।
सुनवाई के दौरान भाटिया की ओर से कहा गया कि संबंधित यूजर अदालत के आदेश की अनदेखी करते हुए नई सामग्री पोस्ट कर रही है, जो सीधे-सीधे आदेश का उल्लंघन है। भाटिया ने स्वयं भी वर्चुअल माध्यम से पेश होकर मामले की तात्कालिकता पर जोर दिया।
अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया और सभी पक्षों से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।