दिल्ली हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अलग वेबसाइट बनाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अलग वेबसाइट बनाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।
जस्टिस सचिन दत्ता ने तीस हजारी न्यायालयों के जिला जज (मुख्यालय) विधि एवं न्याय मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से जवाब मांगा।
न्यायालय ने मामले को 14 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा,
"प्रतिवादियों द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब दाखिल किया जाए।"
वकील अभिनव गर्ग द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि राउज एवेन्यू कोर्ट की स्वतंत्र ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है जबकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के भीतर इसकी अलग परिचालन स्थिति है।
कहा गया कि अन्य सभी जिला न्यायालयों की अपनी समर्पित वेबसाइटें हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अलग वेबसाइट की अनुपस्थिति कई परिचालन चुनौतियां पैदा करती है, खासकर कानूनी समुदाय और वादियों के लिए, जो अदालत से संबंधित जानकारी तक पहुँचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं।
याचिका में कहा गया,
"फिलहाल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट राउज एवेन्यू कोर्ट का कोई सीधा संदर्भ देने या उसका उल्लेख करने में विफल है। इस तरह की जानकारी न मिलने से वकीलों और वादियों के बीच प्रासंगिक विवरण मांगने या अदालती सेवाओं तक पहुंचने में भ्रम की स्थिति पैदा होती है।"
आगे कहा गया,
"सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर विशिष्ट जानकारी का अभाव, साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए एक अनूठी वेबसाइट की कमी, प्रभावी संचार और महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे केस की स्थिति, अधिसूचनाएं, परिपत्र और ई-फाइलिंग जानकारी तक पहुंच में बाधा डालती है।"
गर्ग ने तर्क दिया कि जिले के सभी न्यायालयों के लिए बनाई गई एकीकृत वेबसाइट भ्रम पैदा करती है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट-विशिष्ट अधिसूचनाएं या परिपत्र ढूंढना मुश्किल हो जाता है जिससे महत्वपूर्ण कार्यवाही में देरी हो सकती है।
इसलिए वह राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए एक अलग वेबसाइट बनाने की मांग करते हैं, क्योंकि यह संचालन को सुव्यवस्थित करने पहुंच में सुधार करने और न्यायिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा।
केस टाइटल: एडवोकेट अभिनव गर्ग बनाम जिला जज (मुख्यालय), तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली और अन्य