दिल्ली हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कोर्ट के समय के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू रखने का निर्देश दिया, दिशा-निर्देश जारी किए

Update: 2024-05-25 12:04 GMT

दिल्ली हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कार्यालय आदेश जारी किया। उक्त आदेश में राष्ट्रीय राजधानी में ट्रायल कोर्ट को कोर्ट के समय के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) चालू रखने का निर्देश दिया गया।

20 मई को जारी कार्यालय आदेश में कहा गया,

"कोर्ट एंड पर वीडियो चालू रहेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोर्ट एंड पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को तब तक म्यूट नहीं रखा जाएगा, जब तक कि कोर्ट 05.06.2023 के कार्यालय आदेश के अनुसार अन्यथा निर्देश न दे।"

इसमें आगे कहा गया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वी.सी. में शामिल होने की प्रक्रिया बंद न हो और एडवोकेट, वादी और आम लोग तब तक इसमें शामिल हो सकें, जब तक कि कोर्ट अन्यथा निर्देश न दे।

आगे के निर्देश इस प्रकार हैं:

- प्रत्येक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यवाही के दौरान आइटम नंबर प्रदर्शित किया जाए।

- प्रत्येक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि जब न्यायालय सेवानिवृत्त हो, सत्र में न हो, छुट्टी पर हो या जब कार्यालय आदेश दिनांक 05.06.2023 के अनुसार कार्यवाही को प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए जाएं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्क्रीन पर एक संदेश दिखाया जाए।

- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिपोर्ट पाक्षिक रूप से इस न्यायालय के योग्य रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को निर्धारित प्रारूप (इसके साथ संलग्न) में भेजेंगे।

- सभी जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके पर्यवेक्षण और नियंत्रण में काम करने वाले सभी अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।

Tags:    

Similar News