दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में RSY न्यूज़ को ANI के वीडियो हटाने का निर्देश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को RSY न्यूज़ को निर्देश दिया कि वह समाचार एजेंसी द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में अपने यूट्यूब चैनल से एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) के मूल और कॉपीराइट वाले वीडियो हटा दे।
जस्टिस मिनी पुष्करणा ने ANI के किसी भी मूल वीडियो या समाचार एजेंसी से संबंधित किसी भी कॉपीराइट वाले काम का उपयोग करके किसी भी सामग्री को अपने यूट्यूब चैनल सहित किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट या अपलोड करने से मना किया।
RSY न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर 36 लाख सब्सक्राइबर हैं। इसके विवरण के अनुसार, चैनल राजनीति, खेल, करियर, नौकरी, व्यवसाय पर हिंदी में नवीनतम समाचार कवर करता है।
न्यायालय ने RSY न्यूज़ के खिलाफ अपने मुकदमे में ANI के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।
समाचार एजेंसी ने आरोप लगाया कि RSY न्यूज़ ने ANI के मूल वीडियो का उपयोग करके अपने यूट्यूब चैनल पर 12 वीडियो अपलोड किए, जो कॉपीराइट उल्लंघन और चोरी के बराबर है।
ANI की ओर से पेश हुए एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने न्यायालय को बताया कि RSY न्यूज द्वारा अपने मूल वीडियो की नकल करने के कारण समाचार एजेंसी को आर्थिक नुकसान हुआ है।
RSY न्यूज और गूगल को मुकदमे में सम्मन जारी करते हुए न्यायालय ने कहा कि ANI ने अंतरिम निषेधाज्ञा दिए जाने के लिए अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रस्तुत किया।
गूगल के वकील ने न्यायालय को बताया कि RSY न्यूज ने अपने यूट्यूब चैनल से सभी उल्लंघनकारी वीडियो पहले ही हटा लिए।
न्यायालय ने गूगल को निर्देश दिया कि यदि ऐसा पहले से नहीं किया गया तो वह RSY न्यूज द्वारा प्रकाशित उल्लंघनकारी सामग्री को हटा दे, ब्लॉक कर दे और उस तक पहुंच को अक्षम कर दे।
उन्होंने गूगल को यह भी निर्देश दिया कि यदि यूट्यूब पर कोई उल्लंघनकारी वीडियो फिर से दिखाई देता है तो उसे उसे हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।
अब मामले की सुनवाई 25 मार्च को होगी।
टाइटल: ANI बनाम RSY न्यूज और अन्य।