दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 376 के दुरुपयोग का हवाला देते हुए बलात्कार की FIR को खारिज की

Update: 2024-12-07 06:33 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 के दुरुपयोग का हवाला देते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार की FIR यह देखते हुए खारिज की कि यह उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को दंडात्मक प्रावधान के दुरुपयोग के कारण अनुचित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा,

"यह सच है कि जिस प्रावधान के तहत FIR दर्ज की गई, वह महिलाओं के खिलाफ सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। हालांकि यह भी एक स्थापित तथ्य है कि कुछ लोग इसे पुरुष समकक्ष को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं।"

न्यायालय ने सितंबर 2021 में व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने शिकायतकर्ता का यौन उत्पीड़न किया। उसने इस आधार पर FIR रद्द करने की मांग की कि वह और शिकायतकर्ता एक रिश्ते में थे। उन्होंने उचित सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित किए।

उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए उसके बयान से पता चला है कि शादी का झूठा झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बारे में कोई आरोप नहीं है। इस तर्क के समर्थन में व्यक्ति ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट और ऑडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी रिकॉर्ड पर रखी। हालांकि अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया कि IPC की धारा 376 के तहत FIR दर्ज की गई और चूंकि यह एक जघन्य अपराध है। इसलिए इसे रद्द करने का कोई कारण नहीं था।

याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि व्यक्ति के परिवार की आपत्तियों के बावजूद वह शिकायतकर्ता से शादी करने के लिए तैयार था, जिसने बाद में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बना लिया।

उन्होंने आगे कहा कि पक्षों के बीच व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि अभियोक्ता ने व्यक्ति को कई संदेश भेजे थे। किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने के अपने फैसले के बारे में जानकारी दी थी और इस प्रकार FIR एक बाद की सोच के अलावा कुछ नहीं थी।

अदालत ने FIR रद्द करते हुए निष्कर्ष निकाला,

"रिकॉर्ड पर मौजूद प्रासंगिक सामग्री, यानी रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट, CrPC की धारा 164 के तहत दर्ज बयान आदि स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि आईपीसी की धारा 376 के तत्व पूरे नहीं हुए हैं क्योंकि पार्टियों ने सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति व्यक्त की थी। यह शादी के झूठे वादे पर आधारित नहीं था।"

केस टाइटल: सूरज प्रकाश बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य।

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