एक्टर मोहनलाल के पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा पर दिल्ली हाईकोर्ट देगा अंतरिम आदेश

Update: 2026-03-27 07:13 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने मलयालम अभिनेता मोहनलाल के पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित करने का संकेत दिया।

जस्टिस ज्योति सिंह ने सुनवाई के दौरान एक्टर की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने नए प्रतिवादियों को मुकदमे में पक्षकार बनाने की मांग की थी।

अदालत ने एक्टर मोहनलाल को निर्देश दिया कि वे कथित रूप से उल्लंघन करने वाले लिंक की सूची प्रतिवादियों के साथ साझा करें ताकि मामले पर आगे विचार किया जा सके।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में अदालत ने एक्टर को अपनी अंतरिम अर्जी वापस लेने की अनुमति दी थी और बेहतर तथ्यों के साथ नई अर्जी दाखिल करने की छूट दी थी।

हाल के समय में हाईकोर्ट पर्सनालिटी राइट्स के संरक्षण को लेकर लगातार सक्रिय रहा है। अदालत ने हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा और योग गुरु रामदेव के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए जॉन डो आदेश पारित किए।

इसी तरह अन्य मामलों में जुबिन नौटियाल, पवन कल्याण, सुनील गावस्कर, काजोल देवगन, आर माधवन और एनटीआर जूनियर जैसे चर्चित व्यक्तियों को भी राहत दी गई।

अदालत ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर, नागार्जुन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और करण जौहर के मामलों में भी व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के आदेश दिए।

हाल ही में पत्रकार सुधीर चौधरी और कंटेंट क्रिएटर राज शामानी के मामलों में भी अदालत ने भ्रामक और एआई से बनाए गए वीडियो के प्रसार पर रोक लगाई थी।

इस मामले में अब हाइकोर्ट का अंतरिम आदेश अहम माना जा रहा है, जो डिजिटल युग में पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के दायरे को और स्पष्ट कर सकता है।

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