मुंबई दोहरा विस्फोट: दिल्ली हाइकोर्ट ने मौत की सजा पाए दोषी की खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट, जांच में शामिल अधिकारियों के बारे में RTI जानकारी मांगने वाली याचिका खारिज की
दिल्ली हाइकोर्ट ने मुंबई दोहरे विस्फोट मामले (7/11 बम विस्फोट) में मौत की सजा पाए दोषी द्वारा खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट के साथ-साथ आईएएस की नियुक्ति पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (Right To Information Act 2005) के तहत जानकारी मांगने की याचिका खारिज कर दी। आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने जांच की निगरानी की और उनकी गिरफ्तारी और सजा से संबंधित अभियोजन को मंजूरी दी।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्हें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 (Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999) और राष्ट्रीय जांच अधिनियम 2008(National Investigation Act, 2008) के तहत दोषी ठहराया गया। वह वर्तमान में जुलाई 2006 से नागपुर सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रहे हैं।
अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) द्वारा आरटीआई एक्ट के तहत सिद्दीकी को उपरोक्त जानकारी प्रदान करने से इनकार करने के आदेश को बरकरार रखा।
CIC ने माना कि सिद्दीकी द्वारा मांगी गई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी अधिकारियों की निजता के अधिकार का अतिक्रमण करेगी। निजता का अधिकार सतत प्रक्रिया है, इसलिए यह 20 वर्षों के बाद भी जारी रहेगा।
उक्त आदेश बरकरार रखते हुए जस्टिस प्रसाद ने कहा कि जानकारी ऐसी प्रकृति की है कि अगर इसे सिद्दीकी को दिया जाता है तो यह अधिकारियों को गंभीर खतरे में डाल सकती है।
अदालत ने कहा,
“मान लीजिए कि घटना की तारीख के बाद 20 साल नहीं बीते, इसलिए किसी भी स्थिति में वर्तमान मामले के तथ्यों में याचिकाकर्ता को आरटीआई एक्ट की धारा 8 (3) का लाभ उपलब्ध नहीं है। भले ही यह मान लिया जाए कि 20 साल बीत चुके हैं, ऐसे मामलों में इन अधिकारियों के लिए गोपनीयता का अधिकार, जो गंभीर जोखिम में पड़ सकते हैं, किसी आरोपी को नहीं दिया जा सकता है। वह भी तब जब आरोपी को दोषी ठहराया गया हो और मौत की सजा सुनाई गई हो।"
इसमें कहा गया कि संरक्षित हित उन अधिकारियों के जीवन और संपत्ति के लिए खतरे की प्रकृति में है, जो सिद्दीकी से संबंधित जांच में शामिल थे। उन्हें उनकी जानकारी का खुलासा करना निश्चित रूप से दावा किए गए सार्वजनिक हित से अधिक होगा।
इसके अलावा अदालत ने CIC के उस आदेश को भी बरकरार रखा, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पर जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। सिद्दीकी का मामला यह है कि रिपोर्ट में गलत आरोप लगाने और आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी का सुझाव दिया गया और बम विस्फोट मामले में सबूतों की समीक्षा के लिए 2009 में गृह मंत्रालय के समक्ष रखा गया।
जस्टिस प्रसाद ने कहा कि जानकारी अखबार के लेख के आधार पर मांगी गई और रिपोर्ट या अखबार में प्रकाशित लेख को केवल पाखंडी साक्ष्य माना जाता है। यह कोई दस्तावेज नहीं है, जिसके माध्यम से तथ्य का आरोप साबित किया जा सके।
अदालत ने कहा,
“याचिकाकर्ता जिस आधार पर भरोसा कर रहा है, ऐसे अखबार के लेख के प्रकाशन को सुसमाचार सत्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है। जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा गया कि ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है। इस अदालत के पास प्रतिवादी के हलफनामे पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।”
केस टाइटल- एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी बनाम सीपीआईओ, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और अन्य जुड़े मामले