लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी को राहत: हाईकोर्ट ने गूगल, X को उनकी UPSC योग्यता पर संदेह करने वाले पोस्ट हटाने को कहा

Update: 2025-05-13 06:17 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को IRPS अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को बंद कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर और अपने पिता के पद का दुरुपयोग करके अपने पहले प्रयास में UPSC परीक्षा पास की।

जस्टिस ज्योति सिंह ने बिड़ला द्वारा एक्स, पूर्व में ट्विटर, गूगल और जॉन डो (अज्ञात संस्थाएं) के खिलाफ दायर मुकदमा खारिज कर दिया।

पिछले साल जुलाई में समन्वय पीठ ने बिरला के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित की और सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया।

अदालत ने एक्स कॉर्प और गूगल को निर्देश दिया कि वे बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया सामग्री को अगले आदेश तक हटा दें या ब्लॉक कर दें, जैसा कि उन्होंने अपने मानहानि मुकदमे में शिकायत की थी।

मुकदमे का फैसला सुनाते हुए जस्टिस सिंह को एक्स के वकील ने बताया कि मुकदमे में शामिल 16 विवादित पोस्ट में से 12 को मूल स्रोत द्वारा हटा दिया गया, जबकि शेष 4 पोस्ट तक पहुंच अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा अवरुद्ध कर दी गई।

न्यायालय ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए एक्स को शेष 4 सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।

इसमें यह भी कहा गया कि यदि बिड़ला एक्स के संज्ञान में कोई समान पोस्ट लाते हैं तो उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा हटा दिया जाएगा।

इसके अलावा न्यायालय ने गूगल को एक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया, जिसे अंतरिम आदेश के अनुसार अवरुद्ध कर दिया गया था।

न्यायालय ने पक्षों द्वारा उठाए गए सभी कानूनी प्रश्नों को खुला छोड़ दिया है।

जस्टिस सिंह ने कहा कि बिड़ला ने क्षतिपूर्ति या न्यायालय शुल्क की वापसी के लिए कोई दावा नहीं किया।

सीनियर एडवोकेट राजीव नायर अंजलि बिड़ला की ओर से पेश हुए। एडवोकेट आदित्य भारत मनुबरवाला और संयम खेत्रपाल ने वाद दायर किया था।

बिरला का कहना था कि उनका चरित्र हनन किया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट, ट्वीट, टिप्पणियां इशारों-इशारों में भरी पड़ी हैं, घटिया टिप्पणियां हैं और उनके चरित्र और प्रतिष्ठा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

उन्होंने यह भी कहा था कि सोशल मीडिया पोस्ट और ट्वीट के प्रसार से सार्वजनिक पद पर उनकी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अंजलि बिरला की शिकायत पर महाराष्ट्र साइबर सेल ने “ध्रुव राठी (पैरोडी)” के ट्विटर हैंडल और विभिन्न अन्य अकाउंट के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 78,79,318(2), 352, 356(2), 353(2) और 3(5) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (सी) के तहत FIR दर्ज की।

केस टाइटल: अंजलि बिरला बनाम एक्स कॉर्प और अन्य।

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