दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार अभिषेक बक्शी को रोहन दुआ पर ट्वीट हटाने का निर्देश देने वाला अंतरिम आदेश रद्द किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पत्रकार अभिषेक बक्शी को ओलंपियन मनु भाकर के इंटरव्यू के संबंध में पत्रकार रोहन दुआ के खिलाफ अपना ट्वीट हटाने का निर्देश देने वाला अंतरिम आदेश रद्द कर दिया।
जस्टिस नवीन चावला ने 02 सितंबर को पारित अंतरिम आदेश रद्द कर दिया, जिसमें बक्शी और अन्य सोशल मीडिया हैंडल को इंटरव्यू के संबंध में दुआ के खिलाफ ट्वीट हटाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद बक्शी ने आदेश के खिलाफ आवेदन दायर किया।
बक्शी ने अपने ट्वीट में कहा,
“ओलंपिक में दो पदक? ज़रूर। रोहन दुआ इस बीच आप भारत के ओलंपिक इतिहास की सबसे आकर्षक और खूबसूरत महिलाओं में से एक हैं।”
अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि बक्सी के ट्वीट में कुछ भी अपमानजनक नहीं था। यह उनकी राय थी, जिसे रखने का उन्हें अधिकार है।
बक्शी की ओर से वकील सौतिक बनर्जी और देविका तुलसियानी पेश हुए। रोहन दुआ की ओर से वकील राघव अवस्थी।
अवस्थी ने अदालत से कहा कि वह बक्सी को मुकदमे से हटा देंगे।
यह घटनाक्रम तब हुआ, जब दुआ ने बक्सी और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें भाकर के साथ उनके इंटरव्यू के बारे में उनके खिलाफ उनके ट्वीट को हटाने की मांग की गई। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पोस्ट प्रकृति में मानहानिकारक थे।
उन्होंने कहा कि पोस्ट न केवल प्रकृति में मानहानिकारक है बल्कि न केवल उन पर बल्कि भाकर पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
केस टाइटल- राजतरंगिनी इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम रोशन राय और अन्य।