बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को अपने पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

जस्टिस विकास महाजन ने केस में समन जारी किया और एक्ट्रेस की ओर से दायर अंतरिम रोक (इंटेरिम इंजंक्शन) की अर्ज़ी पर भी नोटिस जारी किया।

रनौत के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ़ पोस्ट किए गए पोर्नोग्राफ़िक और अश्लील कंटेंट से परेशान हैं।

उन्होंने एक्ट्रेस के खिलाफ़ AI से बने कंटेंट का भी ज़िक्र किया और कहा कि फ़ैक्ट चेक से साबित होता है कि आपत्तिजनक कंटेंट AI से बनाया गया। उन्होंने कहा कि फ़ैक्ट चेक में कहा गया कि "ऐसी कोई असली तस्वीर नहीं है।"

कोर्ट ने एक्ट्रेस के वकील से उन प्रतिवादियों (डिफेंडेंट्स) के नाम बताने को कहा जिनके खिलाफ़ कंटेंट हटाने का आदेश मांगा जा रहा था।

अब अंतरिम रोक की अर्ज़ी पर आदेश पारित किया जा सकता है।

केस की अगली सुनवाई फरवरी 2027 में होगी।

Case Title : KANGANA RANAUT v. META PLATFORMS & ORS

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