BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2025-09-25 08:06 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (25 सितंबर) को कहा कि वह सीनियर एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता गौरव भाटिया से जुड़े सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और कथित मानहानिपूर्ण पोस्ट हटाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा।

जस्टिस अमित बंसल ने सुनवाई के दौरान कहा,

“हम आपत्तिजनक वीडियो हटवाएंगे। अगर नहीं हटाए जाते हैं तो आप उन्हें सूचित करें और फिर उन्हें हटाना होगा।”

भाटिया ने स्वयं पेश होकर कहा कि प्रतिवादी लगातार उनकी छवि खराब करने वाले पोस्ट डाल रहे हैं।

उन्होंने दलील दी,

“यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यंग्य नहीं है। जब किसी की वर्षों की मेहनत से अर्जित प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जाए तो यह सीमाएं पार करना है।”

गूगल की ओर से एडवोकेट ममता रानी ने कहा कि अगर अदालत आदेश देती है तो संबंधित ईमेल आईडी जोड़ी जा सकती हैं और यूट्यूब से जानकारी उपलब्ध है।

पिछली सुनवाई में अदालत ने संकेत दिया था कि कुछ पोस्ट व्यंग्य या हास्य की श्रेणी में आ सकते हैं लेकिन जिनमें पुरुष जननांगों का उल्लेख है उन पर निश्चित रूप से रोक लगाई जाएगी।

इस मानहानि वाद में कुल 22 प्रतिवादी बनाए गए, जिनमें समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, पत्रकार अभिसार शर्मा, कांग्रेस नेता रागिनी नायक, आप नेता सौरभ भारद्वाज, कई एक्स (ट्विटर) यूजर्स, न्यूज़ पोर्टल्स, यूट्यूब वीडियो लिंक, एक्स और गूगल इंडिया शामिल हैं।

वाद में कहा गया कि 12 सितंबर को न्यूज18 चैनल की बहस के दौरान भाटिया अपने घर से लाइव थे और गलती से कैमरे में उनका कुर्ता और शॉर्ट्स पहने हुए दृश्य आ गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसका मजाक उड़ाया गया।

भाटिया और उनके वकील राघव अवस्थी ने तर्क दिया कि यह उनकी निजता का उल्लंघन है। खासकर उन पोस्ट्स से उन्हें सबसे अधिक आपत्ति है, जिनमें पुरुष जननांग और टोटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है।

भाटिया ने अदालत से कहा कि हालांकि वह थिक स्किन्ड रहने की टिप्पणी का सम्मान करते हैं। हालांकि, स्वयं को मीडिया हाउस कहने वाले गैर-जिम्मेदार लोग इस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते।

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