दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी को चार हफ़्ते के अंदर बताएं कि क्या उनके खिलाफ जारी कोई 'लुक आउट सर्कुलर' (LOC) अभी भी लागू है या नहीं।

जस्टिस विमल कुमार यादव ने अनमोल अंबानी की याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। अंबानी ने यह याचिका अपने खिलाफ जारी किसी भी लागू LOC की जानकारी पाने के लिए दायर की थी।

कोर्ट को ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन की ओर से पेश केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि संबंधित सूचना सीधे चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर को भेजी गई, और उसकी एक कॉपी सिर्फ़ अधिकारियों को भेजी गई।

केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल ने आगे कहा कि अधिकारी याचिका को एक 'रिप्रेजेंटेशन' (अनुरोध) मानेंगे और तय समय में अंबानी को ज़रूरी जानकारी भेज देंगे।

अंबानी के वकील इस प्रस्ताव से सहमत हो गए और इस आधार पर याचिका के निपटारे पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

इन दलीलों को देखते हुए कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चार हफ़्ते के अंदर अंबानी को ज़रूरी जानकारी भेजें।

इसी तरह की एक और खबर में एक दूसरी बेंच ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अनिल अंबानी के दूसरे बेटे, जय अंशुल अंबानी को उनके खिलाफ जारी 'लुक आउट सर्कुलर' (LOC) की खास जानकारी दें, जिसमें इसे जारी करने की तारीख और औपचारिक आदेश की कॉपी शामिल हो।

Case Title : Jai Anmol A. Ambani v. Bureau of Immigration & Ors

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