दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO पीड़ितों को मुआवज़ा जारी करने में देरी को रोकने के लिए निर्देश जारी किए

Update: 2024-10-08 06:04 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामलों में पीड़ितों को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) द्वारा मुआवज़ा जारी करने में देरी को रोकने के लिए निर्देश जारी किए।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर POCSO न्यायालयों और संबंधित दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के बीच स्पष्ट रूप से एक विसंगति है।

अदालत ने कहा,

"इस अदालत ने पाया कि कई मामलों में विशेष योग्यता वाले पीड़ितों को भी मुआवज़ा जारी नहीं किया जाता। वास्तव में, संबंधित DLSA को दोषसिद्धि के बारे में पता भी नहीं होता, जो कि होती है।"

उन्होंने DLSA के सचिव को निर्देश दिया कि वे सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) और प्रत्येक जिले में पॉक्सो अदालतों के संबंधित पीठासीन न्यायाधीशों के साथ बैठक करें, जिससे मुआवजा जारी करने में देरी को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) स्थापित की जा सके।

बैठकें अगले छह सप्ताह में आयोजित करने का निर्देश दिया गया।

अदालत ने कहा,

“दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रत्येक जिले के लिए समर्पित ईमेल आईडी बनाई जाए, जिससे POCSO अदालतें आदेश सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर पीड़ितों को दोषसिद्धि या अंतरिम और अंतिम मुआवजा देने के आदेश की जानकारी दे सकें।”

इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिया कि फ्लो चार्ट तैयार किया जाए, जिसमें बताया जाए कि पॉक्सो अदालतों से संबंधित DLSA को किस तरह से संचार किया जाएगा और संबंधित DLSA मुआवजा जारी करने के बाद अनुपालन पर POCSO Court को कैसे रिपोर्ट करेंगे।

पीठ ने व्यक्ति द्वारा 2020 में POCSO मामले में दायर आपराधिक अपील में यह आदेश पारित किया। इस मामले में नाबालिग पीड़िता को समय पर मुआवजा जारी करने से संबंधित मुद्दे को उजागर किया गया।

24 सितंबर को पीठ ने पाया कि जिस तरह से पीड़ित को मुआवजा दिया जा रहा है, उसके संबंध में POCSO न्यायालयों और संबंधित दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के बीच स्पष्ट रूप से कोई तालमेल नहीं है।

पीठ ने आदेश दिया कि मामले में नाबालिग पीड़िता को मुआवजा जारी करने की प्रक्रिया संबंधित DLSA द्वारा की जाए।

अदालत ने कहा,

"DSLSA/DLSA को अनुरोध करने पर रजिस्ट्री से इस मामले के कोर्ट रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी प्राप्त करने की अनुमति है।"

इस मामले की सुनवाई 09 दिसंबर को होगी।

केस टाइटल: राम प्रीत बनाम राज्य

Tags:    

Similar News