दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन को 'इंडिया' या 'इंडियन' शब्द के उपयोग से रोका

Update: 2025-10-31 14:33 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन (AICF) को अपने नाम, लोगो या भविष्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में इंडिया या इंडियन शब्द के उपयोग से रोक दिया।

जस्टिस मिनी पुष्करणा ने यह देखते हुए कि फेडरेशन निजी निकाय है और केंद्र सरकार द्वारा इसकी मान्यता का नवीनीकरण नहीं किया गया, AICF को अपने नाम से इंडिया शब्द हटाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने आदेश दिया,

"इसके अलावा यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त कैरम फेडरेशन अपने नाम या किसी लोगो आदि में या उनके द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में किसी भी तरह से इंडिया या इंडियन अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करेगा।"

कोर्ट ने कहा कि जब भी AICF कोई टीम भेजेगी जो केवल उसके बदले हुए/संशोधित नाम के साथ भेजी जाएगी तो फेडरेशन को यह स्पष्ट करना होगा कि टीम भारत से है। उसे ऐसी टीम को भारतीय टीम के रूप में चित्रित नहीं करना चाहिए, जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

न्यायालय ने पाया कि युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा जारी एक दस्तावेज़ के अनुसार केंद्र सरकार ने कैरम खेल के लिए किसी भी फेडरेशन को मान्यता नहीं दी है। केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट था कि राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार, भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना इंडिया या इंडियन शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि AICF अमान्यता प्राप्त फेडरेशन है, इसलिए वह अपने टाइटल, लोगो, लेटरहेड आदि में इंडिया या इंडियन शब्द का उपयोग नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि AICF को केंद्र सरकार की दलील के अनुसार मान्यता के नवीनीकरण के अभाव में राष्ट्रीय खेल फेडरेशन नहीं माना जा सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि AICF निजी इकाई/निकाय है।

कोर्ट ने AICF को केंद्र सरकार के समक्ष राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में मान्यता के लिए प्रतिनिधित्व देने की स्वतंत्रता दी। कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो केंद्र सरकार कानून के अनुसार और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इस पर विचार कर सकती है।

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