दरिया खान मकबरे का संरक्षित क्षेत्र 1.25 एकड़ माना जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शहर के पूर्वी किदवई नगर में स्थित दरिया खान मकबरे का संरक्षित क्षेत्र 1.25 एकड़ माना जाएगा।
जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ NBCC (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें एकल जज के आदेश को चुनौती दी गई। उक्त निर्णय में कथित तथ्यात्मक त्रुटि को सुधारने की मांग करने वाली उसकी अर्जी खारिज कर दी गई, जिसमें दर्ज किया गया था कि दरिया खान मकबरा 14 एकड क्षेत्र में स्थित था।
NBCC द्वारा प्रस्तुत किया गया कि जब 2021 में निर्णय सुनाया गया था तो उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि दरिया खान मकबरे का क्षेत्रफल केवल 1.25 एकड़ था, जबकि उक्त निर्णय में 14 एकड़ दर्ज किया गया।
NBCC ने अक्टूबर 1925 में जारी अधिसूचना की प्रतियों सहित दस्तावेजों का हवाला दिया, जिसमें दिखाया गया कि दरिया खान मकबरे का वास्तविक क्षेत्र केवल 1.25 एकड़ था।
NBCC को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए एकल जज ने आवेदन खारिज कर दिया। NBCC का कहना था कि एकल जज ने राहत देने से इनकार कर दिया, जबकि दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि दरिया खान मकबरे का संरक्षित क्षेत्र केवल 1.25 एकड़ था।
यह प्रार्थना की गई कि यह स्पष्ट करके विवादित आदेश रद्द कर दिया जाए कि दरिया खान मकबरे का संरक्षित क्षेत्र केवल 1.25 एकड़ था।
अपने फैसले में खंडपीठ ने कहा कि जब सही तथ्यात्मक स्थिति पहले से ही एकल जज के समक्ष थी तो NBCC को ASI के अधीन करने के बजाय एकल जज को दरिया खान मकबरे से संबंधित निषिद्ध क्षेत्र के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए था।
न्यायालय ने कहा कि यदि यह स्पष्ट कर दिया जाए कि दरिया खान मकबरे का संरक्षित क्षेत्र केवल 1.25 एकड़ है तो भी NBCC स्वतः ही दरिया खान मकबरे के बाहर निषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र में कोई और निर्माण या व्यावसायिक गतिविधियां करने का हकदार नहीं होगा।
न्यायालय का मत था कि NBCC की अतिरिक्त निर्माण करने की प्रार्थना पर कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता, जिसके लिए उसे सक्षम वैधानिक प्राधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।
खंडपीठ ने कहा,
"इस उद्देश्य के लिए हम यह नोट कर सकते हैं कि यह दोनों पक्षों का सामान्य मामला है कि दरिया खान मकबरे का संरक्षित क्षेत्र 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार बेल्ट की प्रकृति के निषिद्ध क्षेत्र से घिरा हुआ है और विनियमित क्षेत्र 200 मीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार बेल्ट है।"
इसमें आगे कहा गया,
“यह स्पष्ट करते हुए अपील का निपटारा करते हैं कि दरिया खान मकबरे के संरक्षित क्षेत्र को 1.25 एकड़ माना जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अपीलकर्ता को सक्षम वैधानिक प्राधिकारियों से उचित आदेश प्राप्त किए बिना आगे कोई निर्माण/वाणिज्यिक गतिविधियाँ करने की अनुमति नहीं देगा।”
केस टाइटल: NBCC (इंडिया) लिमिटेड बनाम अमन लेखी और अन्य।