NDTV की खबरों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे अनिल अंबानी, कोर्ट ने किया अंतरिम राहत देने से इनकार

Update: 2026-05-07 08:00 GMT

उद्योगपति अनिल अंबानी ने CBI और ED मामलों से जुड़ी कथित मानहानिकारक खबरों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में न्यूज़ चैनल NDTV के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद की अदालत में हुई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने NDTV को नोटिस जारी करते हुए अनिल अंबानी की अंतरिम रोक लगाने की मांग पर जवाब मांगा। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया और मामले की अगली सुनवाई जुलाई में तय की।

सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रसाद ने कहा,

“समाचार और विचार में फर्क होता है, यह केवल खबर है। आपको यह दिखाना होगा कि खबर इतनी गलत है कि उस पर रोक लगाना जरूरी हो।”

अनिल अंबानी की ओर से पेश वकील ने अदालत में कहा कि पिछले आठ महीनों में उनके खिलाफ 72 लक्षित खबरें प्रकाशित की गईं। वकील ने यह भी कहा कि NDTV में बहुमत हिस्सेदारी अडानी समूह के पास है।

वकील ने अदालत से कहा,

“मैं कंपनी से अलग व्यक्ति हूं। मीडिया की भी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। खबरों की सुर्खियां सीधे अनिल अंबानी के खिलाफ बनाई गईं, जबकि खबर का मुख्य हिस्सा रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड से जुड़ा है।”

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में देश छोड़कर न जाने का आश्वासन दिया लेकिन खबरों में यह दिखाया गया कि उन्हें देश छोड़ने से रोका गया।

हालांकि, अदालत ने साफ किया कि अंतरिम रोक की मांग पर विस्तृत सुनवाई जुलाई में ही की जाएगी और पहले दिन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

इस मामले में NDTV, NDTV कन्वर्जेंस लिमिटेड, IANS प्राइवेट लिमिटेड, राहुल कंवल, मनोरंजन भारती, तमन्ना इनामदार, नाज़िम खान, आशीष मंचंदा, एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड, विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और आरआरपीआर होल्डिंग्स को प्रतिवादी बनाया गया।

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