अब विधवा बहू को अपने सास-ससुर को गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की औरंगाबाद बेंच ने आदेश किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सास-ससुर अपनी विधवा बहू से गुजारा भत्ता पाने के हकदार नहीं हैं।

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