केरल हाईकोर्ट ने नाबालिग को 26 हफ्ते के गर्भ की मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति दी (वीडियो)

Update: 2022-12-15 13:31 GMT

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को नाबालिग बलात्कार पीड़िता को 26 सप्ताह के गर्भ के मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति दी।

जस्टिस वी.जी. अरुण ने कहा कि गर्भावस्था जारी रहने से 17 वर्षीय लड़की के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, जो बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है।

अदालत ने कहा, "इस मामले में मेडिकल बोर्ड ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद राय दी कि प्रेग्नेंसी को जारी रखने से पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और उसके अवसाद और मनोविकार विकसित होने की संभावना है।"

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