16 साल की किशोरी यौन संबंध बनाने के बारे में निर्णय लेने में सक्षम, हाईकोर्ट ने बॉयफ्रेंड के खिलाफ POCSO केस रद्द किया (वीडियो)
मेघालय हाईकोर्ट में पॉक्सो से जुड़ा एक केस आया। कोर्ट ने नाबालिग का यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए दर्ज एफआईआर रद्द किया और कहा कि 16 साल की किशोरी यौन संबंध बनाने के बारे में निर्णय लेने में सक्षम है।