भीड़ द्वारा युवा पुलिस अधिकारी की हत्या-" इस कृत्य ने मानवता और कश्मीरियत की भावना को शर्मसार कर दिया": जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

Update: 2021-09-10 08:47 GMT

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने तीसरी बटालियन सुरक्षा के एक डिप्टी एसपी की पीट-पीट कर हत्या करने के आरोपी को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है कि उसके कृत्य ने मानवता और कश्मीरियत की भावना को शर्मसार कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति संजय धर ने इसे जघन्य और गंभीर अपराध बताते हुए कहा,

"यह एक ऐसा मामला है जहां एक युवा पुलिस अधिकारी को बदमाशों की भीड़ द्वारा पीट-पीट कर मार डाला गया है। अपीलकर्ता पर भी इस भीड़ में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जिससे सामान्य रूप से मानवता और विशेष रूप से कश्मीरियत की भावना को शर्मसार कर दिया गया है। ऐसे जघन्य और गंभीर अपराधों में जमानत को निश्चित रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

अपीलकर्ता-आरोपी के खिलाफ मामला यह है कि 2017 में जब मृतक अधिकारी शबे कदर के अवसर पर जामिया मस्जिद में नियंत्रण की निगरानी के लिए ड्यूटी पर तैनात थे, अपीलकर्ता और अन्य व्यक्तियों सहित एक भीड़ ने भारत सरकार के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए। इसके साथ ही उक्त भीड़ पर मृतक अधिकारी को घसीटने और पीट-पीटकर मार डालने का भी आरोप लगाया गया है।

इसलिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 302, 148, 149, 392, 341 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

अपीलकर्ता ने अपनी जमानत अर्जी खारिज करने के सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

अपीलकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि जिन गवाहों ने मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में बयान दिया है, उससे निचली अदालत द्वारा पूछताछ की गई थी, लेकिन वे मुकर गया था और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं कर रहा है।

यह भी मामला है कि यदि अभियोजन पक्ष के शेष गवाह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं, तब भी उसे मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

अदालत ने कहा,

"जमानत देने के स्तर पर, सबूतों की विस्तृत जांच और मामले की योग्यता के विस्तृत दस्तावेजीकरण नहीं किया जा सकता है। शत्रुतापूर्ण गवाहों के बयानों का क्या प्रभाव पड़ता है, यह एक विवादास्पद मुद्दा होगा जिसका फैसला मुकदमे की सुनवाई के दौरान किया जाएगा। मुख्य मामला है और जमानत की कार्यवाही के दौरान फैसला नहीं किया जा सकता है।"

आगे कहा,

"केवल तथ्य यह है कि भौतिक गवाह मुकर गए हैं। हमारी राय में यह अपने आप में जमानत देने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह अदालत कल्पना नहीं कर सकती कि मामले के निपटारे तक क्या होगा।"

अदालत ने आगे कहा कि सबूत और मुकदमे के पूरा होने तक, उच्च न्यायालय जमानत देने या खारिज करने के समय रिकॉर्ड पर सामग्री की सराहना करने के उद्देश्य से ट्रायल कोर्ट में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि केवल मई, 2019 में, अपीलकर्ता / अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं और उस तारीख तक वह फरार था। COVID-19 महामारी के कारण, ट्रायल कोर्ट का सामान्य काम गंभीर रूप से बाधित हो गया और इसके बावजूद मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा पहले ही बड़ी संख्या में गवाहों को सुना जा चुका है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि मामले की सुनवाई में कोई देरी हुई है।

तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

केस का शीर्षक: पीरज़ादा मोहम्मद वसीम बनाम जम्मू-कश्मीर संघ शासित प्रदेश

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