वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के बावजूद भी रिट याचिका पर सुनवाई हो सकती है : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन नहीं करने पर भले ही कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो, तो पीड़ित व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने उसके द्वारा खरीदी गई जमीन पर अपना नाम बदलने के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उक्त आवेदन भूमि और पट्टादार पासबुक अधिनियम, 1971 में एपी राइट्स, विशेष रूप से अधिनियम की धारा पांच के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना खारिज कर दिया गया। इस अधिनियम में प्रावधान है कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया जाना चाहिए था। उसके बाद आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद पारित किया जाना चाहिए था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस तरह की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
प्रतिवादी प्राधिकारियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्राधिकारियों से किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं और याचिकाकर्ताओं के पास अपील दायर करने का एकमात्र अधिकार उपलब्ध था।
शुरुआत में अदालत ने कहा कि हालांकि धारा पांच में कहा गया कि पक्षकारों को नोटिस जारी करने और उन्हें सुनवाई का मौका देने के बाद ही आदेश पारित किया जाना चाहिए, लेकिन आक्षेपित आदेश मानदंडों को पूरा नहीं करता।
कोर्ट ने कहा,
"आदेश को प्रथम दृष्टया पढ़ने से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। आदेश में केवल दो दस्तावेजों का उल्लेख किया गया। इनमें याचिकाकर्ता नंबर तीन द्वारा किए गए उत्परिवर्तन आवेदन और मंडल राजस्व निरीक्षक की जांच रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा किसी नोटिस आदि जारी करने का कोई उल्लेख नहीं है।"
इसलिए, यह राय है कि प्रतिवादी को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन में अधिनियम और नियमों की धारा पांच के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए नए सिरे से जांच करनी चाहिए।
कोर्ट ने यह भी कहा,
"इसलिए इस रिट याचिका को लंबित रखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार प्राकृतिक न्याय के नियमों की विफलता होने पर भले ही कोई वैकल्पिक उपाय हो, एक रिट याचिका सुनवाई योग्य है। इस संबंध में कानून पूरी तरह स्पष्ट है।"
परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने अस्वीकृति के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादियों को कानून के तहत प्रक्रिया का पालन करने और एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
केस शीर्षक: पोलु वेंकट लक्ष्मम्मा और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य।
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एपी) 16
केस नंबर : 2022 का डब्ल्यूपी 2644
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