त्रिपुरा राज्य में ट्रैफिक ई-चालान मामलों के लिए वर्चुअल कोर्ट शुरू

Update: 2022-06-02 07:16 GMT

'वर्चुअल कोर्ट वेब पोर्टल' त्रिपुरा राज्य में एक जून, 2022 से शुरू किया गया है ताकि अधीक्षक के अधिकार क्षेत्र के भीतर क्षेत्र में यातायात उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले ई-चालान से संबंधित मामलों में पुलिस (यातायात), पश्चिम त्रिपुरा, पायलट आधार पर नागरिकों द्वारा जुर्माना के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की जा सके।

त्रिपुरा हाईकोर्ट की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायालय नंबर एक, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा के न्यायालय को उपरोक्त उद्देश्य के लिए 'वर्चुअल कोर्ट' के रूप में नामित किया।

'वर्चुअल कोर्ट'

वर्चुअल कोर्ट को ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पेश किया गया है और जैसा कि शब्द से पता चलता है, यहां मामलों का फैसला वर्चुअल प्लेटफॉर्म में किया जाएगा।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया,

"कोर्ट के संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और वादियों को छोटे-छोटे विवादों को निपटाने और प्रभावी अवसर प्रदान करने के लिए अवधारणा विकसित की गई है।"

प्रोजेक्ट के वर्तमान चरण में वर्चुअल कोर्ट का उपयोग छोटे यातायात चालान मामलों के निपटान के लिए किया जा रहा है।

प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया,

"वर्चुअल कोर्ट छोटे ट्रैफिक चालान मामलों के निपटान के लिए है, जहां इलेक्ट्रॉनिक रूप में समन प्राप्त होने पर ट्रैफिक उल्लंघनकर्ता द्वारा अपराध की सक्रिय स्वीकृति होती है।"

डिजिटल चालान

ई-चालान एप्लिकेशन डिजिटल चालान जेनरेट करेगा और इसे डिजिटल रूप में नामित वर्चुअल कोर्ट को भेजा जाएगा। दिए गए दिन के सभी चालान वर्चुअल कोर्ट जज के डैशबोर्ड में दिखाई देंगे।

प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है,

"अदालत, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 208 के अनुसार, उल्लंघनकर्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एसएमएस अधिसूचना के माध्यम से यातायात उल्लंघनकर्ता को समन जारी करेगा। एसएमएस अधिसूचना में वेब लिंक होगा, जिस पर क्लिक करके उल्लंघनकर्ता होगा वर्चुअल कोर्ट वेब पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया गया।"

उल्लंघनकर्ता द्वारा भुगतान की गई जुर्माना राशि सीधे ई-ट्रेजरी में 'सरकारी रसीद' के रूप में वित्त विभाग, त्रिपुरा सरकार के ईजीआरएएस पोर्टल के माध्यम से जमा की जाएगी।

प्रेस रिलीज डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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