'अनुचित व्यापार व्यवहार': कंज्यूमर फोरम ने हैंडबैग निर्माता को कंपनी ब्रांडिंग के साथ कैरी बैग के लिए 20 रुपए चार्ज करने के पर 38 हजार रुपए भुगतान करने के निर्देश दिए

Update: 2022-05-09 04:35 GMT

बांद्रा में एक जिला उपभोक्ता मंच ने हैंडबैग निर्माता ESBEDA को कंपनी ब्रांडिंग के साथ कैरी बैग के लिए 20 रुपए चार्ज करने के पर 38 हजार रुपए भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

ESBEDA (इनटच लेदर हाउस प्राइवेट लिमिटेड) को शिकायतकर्ता रीमा चावला को राशि का 13,000 रुपये, कैरी बैग के लिए चार्ज किए गए 20 रुपये वापस करने और उपभोक्ता कल्याण कोष को 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

अध्यक्ष आरजी वानखाड़े और सदस्य एसवी कलाल के पैनल ने मामले का एकतरफा फैसला किया।

इस प्रैक्टिस को ग्राहकों का शोषण बताते हुए फोरम ने कहा,

"जब ग्राहक सामान खरीदने के लिए दुकान पर आता है, तो उसे ले जाने के लिए कैरी बैग मुफ्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लेना अनुचित व्यापार व्यवहार है।"

शिकायतकर्ता रीमा चावला, एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्म ट्रेनर, ने कंपनी, इनटच लेदर हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से कुल 1,50,020 रुपये का मुआवजा मांगा था।

अधिवक्ता प्रशांत नायर के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में, चावला ने कहा कि उसने 4 अगस्त, 2019 को 1,690 रुपये में बैग खरीदा था।

शिकायतकर्ता का कहना है कि विक्रेता होने के नाते प्रतिवादी का कर्तव्य है कि वह उनके संबंधित स्टोर से खरीदे गए उत्पाद ले जाने के लिए एक कैरी बैग की तरह एक बुनियादी सहायक उपकरण प्रदान करे। यह अत्यधिक गैर-पेशेवर और उपभोक्ताओं के लिए उन बैगों के लिए शुल्क लेने की कमी है जो प्रतिवादी द्वारा अपने ब्रांडिंग और विज्ञापन के उद्देश्य के लिए ब्रांडेड और उपयोग किए जाते हैं।

चावला ने कहा कि उसने कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन बाद में कोई मुआवजा न मिलने पर मामला दर्ज कराया।

इनटच लेदर हाउस ने एक समाचार रिपोर्ट में अपने खिलाफ कदाचार या अनैतिक व्यापार के आरोपों का खंडन किया था, लेकिन उपभोक्ता पैनल के सामने पेश नहीं हुआ।

कंपनी ने कहा कि उनके नमी प्रूफ बैग की खरीद के लिए अलग से बिल था, जिस पर माल एवं सेवा कर लगता है।

इससे पहले भी, चंडीगढ़ में उपभोक्ता मंचों ने बाटा और लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड सहित कंपनियों को अपने विज्ञापनों के साथ बैग के लिए शुल्क लेने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं का दोषी ठहराया है।

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