ट्रायल कोर्ट मूक दर्शक नहीं, न्यायिक संयम उन्हें वकील के चरम आचरण पर अपवाद के रूप में कार्रवाई से वंचित नहीं करता : कलकत्ता हाईकोर्ट

Update: 2023-06-13 06:46 GMT

Calcutta High Court

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि "न्यायिक संयम और अनुशासन" का मतलब यह नहीं है कि चरम मामलों में भी न्यायिक अधिकारी किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के गैर-अनुरूप कार्यों के खिलाफ अपवाद के रूप में कदम उठाने का हकदार नहीं है।

जस्टिस बिबेक चौधरी की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि जहां किसी भी पक्ष के वकील न्यायालय के न्यायिक कार्य में बाधा डालते हैं, जज के पास संबंधित वकील को सावधानी से आदेश पारित करने का पूरा अधिकार है।

अदालत ने टिप्पणी की,

"यह उम्मीद नहीं की जाती है कि न्यायाधीश मूक दर्शक बना रहे। उसे न्यायिक कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए ... ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां वकीलों को न्यायिक कार्य के निर्वहन के दौरान गंभीर गड़बड़ी पैदा करने के लिए अवमानना ​​का सामना करना पड़ा।"

याचिकाकर्ता पर जल्दी सुनवाई से इनकार करने वाले आदेश में संशोधन की मांग करने वाली याचिका से निपटने के दौरान टिप्पणियां की गईं। उक्त याचिका में ऑक्टोजेरियन कैंसर रोगी ने अपने आपराधिक मामले में जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आगे की जांच की मांग की। जल्दी सुनवाई से इनकार करने का कारण ट्रायल जज का भारी बोर्ड था।

हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता अस्सी साल की उम्र का कैंसर रोगी है, इसलिए उसे ट्रायल जज पर मामलों के बोझ के कारण परेशानी नहीं उठानी चाहिए। इस प्रकार इसने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की 173(8) सीआरपीसी अर्जी पर सुनवाई की जाए और यदि आवश्यक हो तो सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने का काम एक सप्ताह के भीतर किया जाए।

अदालत ने कहा,

"उनकी वृद्धावस्था और स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए अदालत मानवीय आधार पर सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत याचिका की सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा सकती है। इस न्यायालय को याचिकाकर्ता की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए, यदि इससे याचिकाकर्ता को लाभ होता है, तो तारीख को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाने में कोई बुराई नहीं दिखती है। उन्हें न्यायालय की प्रशासनिक समस्याओं के कारण कष्ट नहीं उठाना चाहिए।"

हालांकि, जस्टिस चौधरी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने कहा,

"जब मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत आवेदन की सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की, साथ ही सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना की तो उपस्थित वकीलों ने याचिकाकर्ता की ओर से अपनी उत्तेजना को नियंत्रित नहीं किया जा सका और वे बार-बार शिकायतकर्ता की ओर से उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने पर जोर देते रहे… इसके अलावा, वकीलों ने 06.03.2023 को सुनवाई के लिए निर्धारित अन्य मामलों को लेने की अनुमति नहीं दी। वकीलों द्वारा व्यवधान के कारण न्यायालय का मूल्यवान न्यायिक समय बर्बाद हो गया।

ट्रायल कोर्ट ने वकील को चेतावनी दी कि उनका आचरण अनुचित था और उन्हें ट्रायल कोर्ट में इस तरह के हंगामे को नहीं दोहराने के लिए कहा गया, जिसमें विफल रहने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ट्रायल जज की टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से नाराज वकीलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ट्रायल जज की 'अपमानजनक' टिप्पणियों की शिकायत की।

जस्टिस चौधरी ने कहा कि, पुनर्विचार याचिका के दौरान, याचिकाकर्ता के वकीलों ने याचिकाकर्ता के मामले पर बहस करने में बहुत कम समय बिताया, लेकिन अपनी अधिकांश ऊर्जा उसके खिलाफ ट्रायल जज की टिप्पणियों पर केंद्रित की।

खंडपीठ ने टिप्पणी की कि न्यायिक संयम और अनुशासन के सिद्धांतों का मतलब यह नहीं है कि चरम मामलों में भी न्यायिक अधिकारी वकील के कृत्यों के लिए अपवाद नहीं ले सकता है। इसने विश्वनाथन बनाम अब्दुल वाहिद ने 1963 में सुप्रीम कोर्ट 1 (वी 50 सी 1) के मामले में जस्टिस हिदायतुल्लाह के हवाले से मामला समाप्त कर दिया।

खंडपीठ ने कहा,

"अगर खंडपीठ से की गई न्यायाधीश की हर टिप्पणी को 'पूर्वाग्रह का संकेत देने वाला' माना जाता है तो मुझे डर है कि अधिकांश न्यायाधीश सटीक फैसले करने में विफल रहेंगे। तर्कों के दौरान, न्यायाधीश अस्थायी रूप से गठित राय व्यक्त करते हैं, कभी-कभी दृढ़ता से भी; लेकिन इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता है कि मामला पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया। न्यायालय में तर्क कभी भी प्रभावी नहीं हो सकता, यदि चीफ जस्टिस, न्यायाधीश कभी-कभी यह इंगित नहीं करते हैं कि इसकी स्पष्ट संभाव्यता में अंतर्निहित भ्रांति क्या प्रतीत होती है। कोई भी वकील या वादी, जो उस स्कोर पर आशंका बनाता है, उसको नहीं कहा जा सकता। उचित रूप से ऐसा कर रहा है। यह अक्सर देखा गया कि न्यायाधीश की आपत्ति करीबी परीक्षा में कमज़ोर हो जाती है और अक्सर कुछ न्यायाधीश सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं कि उनसे गलती हुई। निस्संदेह, यदि न्यायाधीश तर्क के प्रवाह को अनुचित रूप से बाधित करता है या इसे उठाने की अनुमति नहीं देता है तो यह कहा जा सकता है कि कोई निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई है।"

कोरम: जस्टिस बिबेक चौधरी

केस टाइटल: अतींद्र नाथ मोंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और सीआरआर 919/2023

साइटेशन: लाइवलॉ (कैल) 156/2023

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