टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: मुंबई कोर्ट ने आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा
बुधवार (21 अक्टूबर) को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार तीन लोगों को 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया।
इन तीन लोगों रेहान आर, फूल सिंह (सोनीपत, हरियाणा से) और रितिक कुमार (बेगूसराय, बिहार से) को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया।
हमलावरों में से एक की ओर से पेश हुए वकील सत्यव्रत जोशी ने 'लाइव लॉ' को बताया कि पुलिस ने शुरुआत में कई आधारों पर 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी, जिसमें हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों के स्रोत की जांच करना भी शामिल है।
सोशल मीडिया पर सामने आई ऑडियो क्लिप के बारे में जोशी ने कहा कि पुलिस को अभी इसकी जांच करनी बाकी है।
इस बीच पुलिस ने इस आधार पर भी कस्टडी की मांग की कि ये तीनों एक सिंडिकेट (अपराधी गिरोह) का हिस्सा हैं।
गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को इन तीन लोगों ने जुहू जैसे पॉश इलाके में टाइगर श्रॉफ पर हमला किया था और उनकी कार पर पांच से छह राउंड फायरिंग की थी। हालांकि श्रॉफ को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन हमलावरों ने एक राहगीर और श्रॉफ के ड्राइवर को बुरी तरह घायल कर दिया।
इसके तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट (हथियार कानून) की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी हमलावरों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया।