बृज भूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित: दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया

Update: 2023-05-12 07:20 GMT

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है।

लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल को सूचित किया कि सीलबंद लिफाफे में मामले की स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है।

श्रीवास्तव ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट को किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मामले में यौन अपराध शामिल हैं।

अदालत को यह भी बताया गया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़ितों में से एक का बयान आज दर्ज किया जाएगा।

अब इस मामले की सुनवाई 27 मई को होगी।

अदालत इस मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस सप्ताह की शुरुआत में, न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस को मामले में की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

पहलवानों का प्रतिनिधित्व एडवोकेट अनिंद्य मल्होत्रा, शौर्य लांबा कर रहे हैं।

आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में दो FIR दर्ज की। पहली FIR पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई थी, जो कि नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न की शिकायत पर आधारित है। दूसरी FIR भारतीय दंड संहिता यानी IPC के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज की गई। जो अन्य महिला पहलानों की शिकायतों पर आधारित है।

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीन महिला पहलवानों की ओर से दायर याचिका को बंद कर दिया।

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