शमशेरा फिल्म: दिल्ली हाईकोर्ट ने यशराज फिल्म्स को रजिस्ट्री के पास 1 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त के साथ ओटीटी पर रिलीज की अनुमति दी

Update: 2022-08-20 03:44 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को 22 अगस्त तक रजिस्ट्रार जनरल के पास 1 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म शमशेरा (Shamshera) की रिलीज की अनुमति दी।

कोर्ट ने यह आदेश बिक्रमजीत सिंह भुल्लर द्वारा दायर एक मुकदमे में दिया, जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म साहित्यिक कृति 'कबू ना छेड़ें खेत' की कॉपीराइट का उल्लंघन है।

जस्टिस ज्योति सिंह ने परिस्थितियों की समग्रता के साथ-साथ इस तथ्य पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया कि फिल्म पहले ही सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी और कल यानी 19 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली थी।

कोर्ट ने कहा कि इस तरह जमा किए गए पैसे को रजिस्ट्रार जनरल द्वारा एक राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन महीने की शुरुआती अवधि के लिए ब्याज वाली सावधि जमा में निवेश किया जाएगा।

अदालत ने कहा,

"यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर इस अदालत द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर पैसा जमा नहीं किया जाता है, तो 23.08.2022 से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म के आगे प्रसारण के खिलाफ निषेधाज्ञा लागू होगी।"

प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि यदि फिल्म 19 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं होती, तो इसका परिणाम तीसरे पक्ष के अनुबंध संबंधी दायित्वों का उल्लंघन होगा।

आगे यह तर्क दिया गया कि इससे यशराज फिल्म्स को भी अपूरणीय क्षति होगी, जबकि वादी को मुकदमे में सफल होने की स्थिति में हमेशा पैसे के रूप में मुआवजा दिया जा सकता है।

दूसरी ओर, वादी ने इस आधार पर फिल्म की रिलीज का विरोध किया कि प्रतिवादी ने न केवल साहित्यिक कार्यों में उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया, बल्कि बेईमानी भी है।

कोर्ट ने आदेश दिया,

"परिस्थितियों की समग्रता के साथ-साथ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवादित फिल्म पहले ही सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और कल यानी 19.08.2022 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली थी। मेरे विचार से, दोनों के बीच इक्विटी को संतुलित करने के लिए पार्टियों, इस स्तर पर, प्रतिवादी नंबर 1 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर विवादित फिल्म "शमशेरा" को रिलीज करने की अनुमति देना उचित होगा। हालांकि, प्रतिवादी नंबर 1 को रजिस्ट्रार जनरल के पास 22 तारीख तक 1 करोड़ रुपये जमा करना होगा।"

अब इस मामले की सुनवाई 12 सितंबर को होगी।

केस टाइटल: बिक्रमजीत सिंह भुल्लर बनाम यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अन्य।

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